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शादियों व होटलों में डिस्पोजल बर्तनों में नहीं परोस सकेंगे खाना, ऑनलाइन ऑर्डर की पैकिंग भी बैन

नगर निगम व प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने होटल व मैरिज पैलेस संचालकों को दिए आदेश। बाजारों में सभी प्रकार के प्लास्टिक बैन। मेरिज पैलेज संचालकों को दो अक्टूबर तक नोटिस लगाने होंगे

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 22 Sep 2019 03:08 PM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 12:54 PM (IST)
शादियों व होटलों में डिस्पोजल बर्तनों में नहीं परोस सकेंगे खाना, ऑनलाइन ऑर्डर की पैकिंग भी बैन
शादियों व होटलों में डिस्पोजल बर्तनों में नहीं परोस सकेंगे खाना, ऑनलाइन ऑर्डर की पैकिंग भी बैन

हिसार, जेएनएन। अब शादियों व होटलों में डिस्पोजल के बर्तनों में खाना नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर लेने पर डिलीवरी भी प्लास्टिक की पैकिंग में नहीं होगी। बकायदा मैरिज पैलेसों को मुख्य गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगवाना होगा कि यहां प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। आने वाले शादियों के सीजन से पहले सभी मैरिज पैलेजों को ऐसा करना होगा। यह आदेश नगर निगम एसई कार्यालय में मैरिज पैलेस संचालकों के साथ बैठक के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक अपरनेश कौशिक ने कही।

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उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर एनजीटी की गाइडलाइन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक की मैरिज पैलेज को भी सील किया जा सकता है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने एनजीटी एक्ट की गाइड लाइन मैरिज पैलेज संचालकों को दिखाते हुए कहा कि इन आदेशों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्लास्टिक का प्रयोग कोई नहीं करेगा। वे इन्हीं आदेशों का पालन कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा। इस बैठक में एएसआइ सुरेंद्र हुड्डा, एएसआइ राहुल, एएसआइ संदीप , जयवीर कुंडू आदि व्यापारी मौजूद रहे।

यह बोले-मैरिज पैलेस संचालक व रेस्टोरेंट संचालक

सरकार कैटरिंग चलाने वालों को नोटिस दे : मनीष

दिल्ली रोड स्थित शीशमहल के संचालक मनीष ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही हम काम कर रहे हैं। बिना सरकार के लाइसेंस के हमारे यहां शादियों में कोई शराब नहीं परोस सकता है। इसी प्रकार हम अपने यहां प्लास्टिक प्रयोग पर बैन लगा देंगे। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेज का अपना कोई कचरा नहीं होता है। शादियों में कैटरिंग करने वाले पैसा कमाने के चक्कर में प्लास्टिक की चीजों का प्रयोग करते हैं, जबकि शादी करने वाले को इसकी जानकारी नहीं होती है। प्रशासन को चाहिए कि वह कैटरिंग वालों को नोटिस जारी करे। हम अपने स्तर मैरिज पर नोटिस बोर्ड लगा देंगे। प्रशासन को हमारी ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा।

फूड पैकिंग को लेकर आ रही दिक्कत : संजय बागडिया

सेक्टर 15 स्थित रॉयल रेस्टोरेंट के मालिक संजय बागडिय़ा ने कहा कि प्लास्टिक प्रयोग हमने बंद कर दिया है। हम सभी प्रशासन के साथ हैं। फूड पैङ्क्षकग को लेकर हमें समस्या होगी, हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी समाधान करेगी।

मैरिज पैलेस संचालकों को नोटिस जारी

एसई रामजीलाल ने कहा कि बैठक में आने वाले सभी मैरिज संचालकों का रवैया सकारात्मक है। उम्मीद है कि सभी अपने यहां प्लास्टिक प्रयोग में नहीं लगाने संबंधी गाइडलाइन नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। जो मैरिज पैलेज संचालक गंभीर नहीं हैं, उन्हें नगर निगम प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होंगे। कोई लापरवाही प्लास्टिक बैन को लेकर सहन नहीं की जाएगी। यदि मैरिज पैलेज मालिक सहयोग नहीं करेंगे तो उनके चालान काटे जाएंगे। यहां तक की सील की कार्रवाई भी निगम कर सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो तीनों में व्यापारी जितनी भी चीजें हमें देकर गए थे। सभी चीजें एनजीटी एक्ट के तहत बैन हैं। कोई व्यापारी इनको प्रयोग नहीं कर सकता है। मैरिज पैलेज मालिकों से हमने अपील की है कि वह अपनी सीमा में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होने दें।

यह थी प्रशासन को दी गईं चीजें

- प्लास्टिक के छोटे व बड़े गिलास

- प्लास्टिक की कटोरी

- पेटीज, भुजिया आदि सर्वे करने वाली प्लेट

- कैरी बैग

- प्लास्टिक की चम्मच

- सिल्वर कटोरी या दोने

- सिल्वर पैकिंग बैग, जिनका प्रयोग फूड पैकिंग में किया जाता हैं।

- पैकिंग पॉलीबैग

- प्लास्टिक के केरी बैग

- पतीसा व मिठाई पैक करने वाले प्लास्टिक डोने

- थर्माेकोल के सभी आइट

----शादियों में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक की चीजों को ना करना सीखना होगा। सस्ते के चक्कर में हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। जो पर्यावरण और बेसहारा पशुओं के लिए हानिकारक है। तभी हम स्वच्छ वातावरण अपने बच्चों को दे पाए।

- रामजीलाल, एसई, नगर निगम


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