Move to Jagran APP

हिसार में कैंट व एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाना बैन, हो सकती है दो साल कैद

31 जनवरी के बाद अगर कोई बगैर लाइसेंस ड्रोन उड़ाता पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा व जुर्माना हो सकता है। नागर विमानन मंत्रालय ने 13 जनवरी को ड्रोन रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया है।

By Edited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 02:27 AM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 01:20 PM (IST)
हिसार में कैंट व एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाना बैन, हो सकती है दो साल कैद
हिसार में कैंट व एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाना बैन, हो सकती है दो साल कैद

हांसी [मनप्रीत सिंह] अगर आपके पास ड्रोन है तो जरा अलर्ट हो जाएं! सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेना होगा। ड्रोन को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। इस आईडी के जरिए पुलिस व खुफिया विभाग ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नए नियमों के अनुसार हिसार में एयरपोर्ट व मिलिट्री क्षेत्र के आसपास 3 किलोमीटर की दूरी में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। 31 जनवरी के बाद अगर कोई बगैर लाइसेंस ड्रोन उड़ाता पकड़ा गया तो उसे 2 साल की सजा व जुर्माना हो सकता है।

loksabha election banner

नागर विमानन मंत्रालय ने 13 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। देश के सभी ड्रोन मालिकों को 31 जनवरी तक डीजीसीए की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदनकर्ता को ड्रोन के बारे में पूरी डिटेल ऑनलाइन फार्म में भरनी होगी। इसके अलावा यह भी दर्ज करना होगा कि उसने उक्त जगह से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है। ड्रोन लाइसेंस के लिए सरकार ने 1 हजार रुपये फीस निर्धारित की है। इसके अलावा आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए व ड्रोन का बीमा भी अनिवार्य होगा। नए नियमों से सरकार हवाई सुरक्षा को पुख्ता करना चाहती है।

हिसार जिले में करीब 50 ड्रोन

वीडियोग्राफी के काम से जुड़े लोगों का मानना है कि हिसार जिले में करीब 50 ड्रोन हैं। किसी भी ड्रोन मालिक ने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। ज्यादातर ड्रोन फोटो स्टूडियो का काम करने वाले लोगों के पास हैं जो शादी, समारोह व जनसभा आदि में इस्तेमाल करते हैं। नए नियमों के अनुसार अब इन्हें अपना लाइसेंस बनवाते समय ड्रोन के कमर्शियल इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी।

हिसार अति-संवेदनशील क्षेत्रों में शुमार

ड्रोन को हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों, संवेदनशील और अहम सैन्य ठिकानों वाले क्षेत्र में नहीं उड़ाया जा सकता। हिसार में हवाई अड्डा व कैंट में बड़ी सैनिक छावनी है। इन लिहाज से डीजीसीए के नए नियम काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिसार जिले में ड्रोन मालिकों की सूची बनाने में खुफिया विभाग भी लगा हुआ है।

अवैध ड्रोन के खतरे बेशुमार

ड्रोन के जरिए संवेदनशील स्थानों की जासूसी कर जानकारियां एकत्रित की जा सकती है। इसके अलावा लोगों के घरों आदि स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करके निजी जानकारी कैप्चर करने में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी संदिग्ध वस्तु को ड्रोन के माध्यम से कहीं भी फेंका जा सकता है।

हिसार एयपोर्ट व कैंट की 3 किलोमीटर सीमा में ड्रोन बैन

नए नियमों के अनुसार एयरपोर्ट व मिलिट्री क्षेत्र के आसपास 3 किलोमीटर की दूरी में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में लाइसेंस धारक भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। हालांकि आपातकालीन स्थिति में खुफिया विभाग व पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन उड़ा सकती है। हिसार व कैंट का बड़ा हिस्सा प्रतिबंधित होने से ड्रोन मालिकों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि हिसार शहर का काफी बड़ा हिस्सा ड्रोन गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित हो गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.