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जीजा को व्‍यापार में घाटा लगा तो महिला क्‍लर्क ने किया 20 लाख का गबन, पांच साल की सजा

मामले की जांच करते हुए फर्जी मुहर व रजिस्ट्रेशन व संबंधित चालान की फर्जी मुहर लगी प्रति बरामद की थी। आरोपित ने गबन की धनराशि से फ्रिज वाशिंग मशीन एसी कार समेत अन्य सामान खरीदा थ

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 08:59 AM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 08:59 AM (IST)
जीजा को व्‍यापार में घाटा लगा तो महिला क्‍लर्क ने किया 20 लाख का गबन, पांच साल की सजा
जीजा को व्‍यापार में घाटा लगा तो महिला क्‍लर्क ने किया 20 लाख का गबन, पांच साल की सजा

रोहतक, जेएनएन। रोहतक के सांपला रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात एक महिला क्लर्क द्वारा सरकारी धन का गबन कर अपनी एशो-आराम के लिए वस्तुएं खरीदी गईं थीं। करीब दो वर्षों में 20 लाख का गबन करने के बाद जब प्रकरण सामने आया तो वर्ष 2017 में तत्कालीन तहसीलदार ने आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने आरोपित को 5 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है।

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25 जुलाई 2017 को सांपला के तहसीलदार सुभाषचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात क्लर्क मंजू यादव रजिस्ट्रेशन फीस व संबंधित चालान की धनराशि बैंक खाते में जमा नहीं कराई है। नायब तहसीलदार के सामने आरोपित ने स्वीकार भी किया था कि उसने फर्जी मुहर बनवा रखी है और सरकारी धन को वह अपने जीजा के व्यापार में घाटे से उबरने के लिए प्रयोग कर रही है।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए फर्जी मुहर व रजिस्ट्रेशन व संबंधित चालान की फर्जी मुहर लगी प्रति बरामद की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच में सामने आया कि आरोपित ने गबन की धनराशि से फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी, कार समेत अन्य सामान खरीदा था। पुलिस ने उक्त सामान को जब्त करते हुए आरोपित के पास से 2.15 लाख की नगदी भी बरामद की थी। मंगलवार को अतिरिक्त सेशन जज रीतू वाईके बहल की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया था।


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