सिक्योरिटी गार्ड की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर बाइक और नकदी छीनने पर 5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
हिसार सेशन जज एके ¨सगल की अदालत ने सुल्तानपुर निवासी सिक्योरिटी गार्ड मंज
जागरण संवाददाता, हिसार : सेशन जज एके ¨सगल की अदालत ने सुल्तानपुर निवासी सिक्योरिटी गार्ड मंजीत को पिस्तौल की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर बाइक, नकदी और मोबाइल फोन छीनने पर हांसी निवासी बिट्टू को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 22 सितंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सुलतानपुर के मंजीत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह ¨जदल चौक के पास आंध्रा बैंक की एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड लगा है। वह ड्यूटी के बाद बाइक पर गांव के लिए निकला था। वह लाडवा गांव से आगे बढ़ा था। तभी सामने से बाइक पर दो युवक आए। युवकों ने उसकी तरफ बाइक रोकने का इशारा किया। बाइक रोकने के बाद वे पास आ गए। वहां एक युवक ने मेरी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। उन्होंने फिर बाइक, पर्स और मोबाइल फोन छीन लिए। वे बाद में सुलतानपुर गांव की तरफ फरार हो गए। पुलिस की टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में हांसी के बिट्टू और एक नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार किया था।