रोहतक में एक माह की बच्ची को पानी में डुबोकर मारने वाले पिता को उम्रकैद की सजा
बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या करने वाले आरोपित पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनगीत कौर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : खरेंटी गांव में एक माह की बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या करने वाले आरोपित पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनगीत कौर की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामले के अनुसार, भिवानी जिले के दांग कलां गांव की रहने वाली बबली ने अप्रैल 2019 में लाखनमाजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी छोटी बहन मुनेश की शादी खरेंटी गांव निवासी नसीब के साथ हुई थी। 24 अप्रैल को पता चला कि मुनेश की एक माह की बेटी नव्या की पानी के ड्रम में डूबने के कारण मौत हो गई है। जिसके शव को दफना दिया गया है।
पता चलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिसमें पानी में डुबने के कारण मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद इस मामले में बच्ची के पिता नसीब को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था। आरोप था कि नसीब ने पानी के ड्रम में डुबोकर बच्ची की हत्या की है।
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा
रोहतक : नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार, शहर की एक कालोनी के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
इसमें बताया कि उसकी आठ वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी शिकायतकर्ता का बड़ा भाई वहां पर आया, जो भतीजी को जबरदस्ती मकान के अंदर खींचकर ले जाने लगा। आरोपित ने अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घर आकर स्वजनों को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था।