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फायर सेफ्टी नियमों का उल्लघंन करने वाले शिक्षण संस्थान नपेंगे

जागरण संवाददाता हिसार हरियाणा में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण स

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Nov 2019 02:36 AM (IST)Updated: Sat, 23 Nov 2019 06:13 AM (IST)
फायर सेफ्टी नियमों का उल्लघंन करने वाले शिक्षण संस्थान नपेंगे
फायर सेफ्टी नियमों का उल्लघंन करने वाले शिक्षण संस्थान नपेंगे

जागरण संवाददाता, हिसार : हरियाणा में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों व कोचिग सेंटर पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। उन पर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दमकल विभाग ने कागजी कार्रवाई शुरु की है। इस मामले में दमकल कार्यालय ने निदेशालय को शहर की असुरक्षित एवं फायर एनओसी न लेने वाली बिल्डिगों की सर्वे रिपोर्ट भेजकर उनको नोटिस देने की अनुमति मांगने की कागजी औपचारिकताएं की जा रही है। आगामी समय में शहर में इन असुरक्षित बिल्डिगों को नोटिस थमाने की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इस कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए सक्षम युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। वर्तमान में इस कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए दमकल अधिकारियों ने निगम के आला अफसरों के साथ विचार विमर्श किया है।

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बता दे कि मई 2019 में गुजरात के सूरत स्थित एक कोचिग सेंटर में आगजनी की घटना में कई मौत होने के बाद सरकार हरकत में आई। तत्कालीन निकाय मंत्री कविता जैन ने शहर में बिना एनओसी चल रहे शिक्षण संस्थानों के सर्वे के आदेश दिए। इसके बाद नगर निगम के अंतर्गत दमकल विभाग की टीम ने शहर में स्कूल, कॉलेज, कॉचिग सेंटर, होटल व कई कमर्शियल बिल्डिगों का सर्वे का रिकार्ड तैयार किया था। जिसमें उन शिक्षण संस्थानों की फायर एनओसी व दमकल उपकरण की व्यवस्था जांचकर सर्वे किया गया था। जिसमें खुलासा हुआ कि बड़े कमर्शियल संस्थानों के पास एनओसी ही नहीं है।

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सर्वे में खुलासा सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं सुरक्षित

दमकल टीम की ओर से हरियाणा में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों का सर्वे किया तो उसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। हिसार के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है। सरकारी स्कूलों में फायर सेफ्टी एनओसी नहीं है। यह चूक भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

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जाने क्या है नियम

भारत सरकार ने भवन निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिग कोड (एनबीसी) बनाया हुआ है। एनबीसी के अंतर्गत प्रदेश में हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम-2009 के तहत कार्य किया जा रहा है। एनबीसी के तहत फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिए स्कूल, कॉलेज, होटल, मैरिज पैलेस, अस्पताल, कमर्शियल भवन इत्यादि में अग्निशमन यंत्र लगाने और उनकी सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। वर्तमान में बिल्डिग निर्माण के नक्शे भी तभी पास होते हैं जब दमकल विभाग एनओसी जारी करता है।

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जाने शहर में फायर एनओसी की स्थिति

- वर्ष 2011 से 2015 तक भवनों को फायर एनओसी दी - 178, हाइराइज बिल्डिग को एनओसी मात्र 4 थी।

- साल 2011 के निगम के रिकॉर्ड के अनुसार एनओसी की जरूरत वाले भवनों की संख्या 10227 है। इसमें अधिकांश स्कूल अस्पताल ही शामिल है।

- 1 जनवरी 2016 से 30 अक्टूबर 2017 तक एनओसी का आंकडा - 186

- नवंबर 2018 में मिली आरटीआइ के डाटा के अनुसार शहर में मात्र 610 बिल्डिग संचालकों के पास ही फायर एनओसी थी।

- साल 2019 में हाईराइज (15 मीटर या 15 मीटर से अधिक ऊंची) बिल्डिग की बात करते तो मात्र 6 बिल्डिगों के पास एनओसी है। यानि बाकी सभी अवैध है। जिनमें मॉल और बड़े शोरूम शामिल है, जो जनता के लिए पूरी तरह असुरक्षित है। हर बार किसी आगजनी की घटना पर प्रशासन सुरक्षा के प्रबंध का दावा करता है और फाइल फिर ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है।

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गृहकर शाखा रिकार्ड के अनुसार शहर की प्रॉपर्टी

शहर में कॉलोनी - 204

कुल प्रॉपर्टी - 136428

रिहायशी प्रॉपर्टी - 63142

कमर्शियल प्रॉपर्टी - 9642

विशेष कैटेगिरी - 1860

उद्योग - 662

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वर्जन :-

एनबीसी के अंतर्गत प्रदेश में हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम-2009 के तहत फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिये फायर एनओसी दी जाती है। जिसके तहत फायर एनओसी लेने पर सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई कर सकता है। हमने शहर की असुरक्षित भवनों का सर्वे किया था। उनमें से करीब 60-70 को नोटिस भेज चुके है। अब असुरक्षित सरकारी व अन्य शिक्षण संस्थानों और बड़ी बिल्डिग मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके लिए कागजी औपचारिकताएं की जा रही है।

- तारा चंद, इंचार्ज, दमकल विभाग, हिसार।


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