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झज्जर में दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपित दोषी करार, सुनाई सजा

झज्जर में दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपित को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपित पति को 10 वर्ष तथा सास व ससुर को 07-07 वर्ष की सुनाई गई कैद व जुर्माने की सजा। एएसजे हेमराज की अदालत ने तीनों दोषियों को सुनाई सजा।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 09:28 PM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 09:28 PM (IST)
झज्जर में दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपित दोषी करार, सुनाई सजा
झज्जर में दहेज के लिए हत्या का मामला।

जागरण संवाददाता, झज्जर। एडीशनल सेशन जज हेमराज की अदालत ने गांव खापड़वास जिला झज्जर निवासी एक विवाहिता की जलने से हुई मौत के मामले में तीन आरोपितों को दोषी साबित होने पर सजा सुनाई है। दहेज की मांग को लेकर बार-बार प्रताड़ित करने के कारण जलने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

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जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी जोगेंद्र सिंह जांगड़ा ने बताया कि गांव रिटोली जिला रोहतक निवासी मृतका के भाई सुरेश की शिकायत पर 08 जुलाई 2018 को पति विनोद पुत्र बलबीर सिंह व विनोद की माता कमलेश निवासी गांव खापडवास के खिलाफ थाना साल्हावास में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

तीनों आरोपितों को सुनाई अलग-अलग सजा

दहेज हत्या के उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों द्वारा दी गई गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर तीनों आरोपितों को दोषी पाया गया। गिरफ्त में आए उपरोक्त तीनों आरोपितों को अलग-अलग सजा सुनाई गई। विनोद को 10 वर्ष की कैद तथा 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। वहीं, उपरोक्त मामले में दोषी विनोद के माता-पिता एवं मृतका के सास व ससुर कमलेश तथा बलवीर सिंह को 07-07 वर्ष की कैद व 25/25 सौ जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।

इधर अपहरण, मारपीट व छीनाझपटी का वांछित गिरफ्तार, एक दिन के रिमांड पर

झज्जर के थाना दुजाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का अपहरण करके उससे मारपीट व छीनाझपटी करने के मामले में पुलिस टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। थाना प्रबंधक दुजाना निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि बेरी गेट स्थित शिव कालोनी निवासी दमनजीत सिंह ने शिकायत में बताया था कि उसका भाई मनप्रीत उर्फ हन्नी स्कूटी पर सवार होकर अपने एक साथी के साथ गांव सुर्खपुर गया था।

वहां पर तरुण, मोहित व 8-10 अन्य लड़के दो गाड़ियों में सवार होकर आए, जिन्होंने उसके भाई हन्नी के साथ मारपीट की और उसके भाई को जबरदस्ती स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में डाल कर ले गए। वे उसकी स्कूटी को भी साथ ले गए। अगले दिन 17 जून 2021 को पीड़ित हन्नी घायल अवस्था में मिला। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से उसे रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना दुजाना में आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

थाना में तैनात सहायक उपनिरीक्षक गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मामले में वांछित एक आरोपित को काबू किया। पकड़े गए आरोपित की पूछताछ में पहचान सिलानी गेट स्थित रेवाड़ी रोड़ निवासी मनोराज उर्फ मौजी के रूप में हुई है। आरोपित को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उपरोक्त आपराधिक वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।


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