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डीसी ने बैंकों को किया सतर्क, कहा-प्रत्याशी की 10 हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी की सूचना दें

जागरण संवाददाता, हिसार : लोकसभा आम चुनाव-2019 में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने जिला

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 06:24 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 06:24 AM (IST)
डीसी ने बैंकों को किया सतर्क, कहा-प्रत्याशी की 10 हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी की सूचना दें
डीसी ने बैंकों को किया सतर्क, कहा-प्रत्याशी की 10 हजार रुपये से अधिक की प्रत्येक नकद निकासी की सूचना दें

जागरण संवाददाता, हिसार : लोकसभा आम चुनाव-2019 में धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने जिला सभागार में बैंक अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार मीणा ने की। बैठक में डीसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआइ) के निर्धारित सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। डीसी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि प्रत्याशी या उनके परिजन अपने बैंक खातों से 10 हजार रुपये से अधिक की नकद निकासी करें तो इसकी सूचना तुंरत आरओ (रिटर्निग अधिकारी) को दें। इसके अलावा कोई व्यक्ति एक लाख से अधिक राशि की संदिग्ध निकासी करें तो उसकी सूचना भी तुरंत आरओ को दें। धन के इस्तेमाल से चुनाव को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को कामयाब करने से रोकने के उद्देश्य से इस बैठक को बुलाया गया। बैठक में एडीसी अमरजीत सिंह मान, एलडीएम बीके धींगड़ा व चुनाव नायब तहसीलदार हनुमान दास भी मौजूद थे।

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प्रत्येक प्रत्याशी का अपना खाता होना जरूरी

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा चुनाव के लिए नामांकन से पहले नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। जिसका प्रयोग केवल चुनाव में खर्च के लिए ही किया जाएगा। सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रत्येक शाखा में प्रत्याशियों के खाते खोलने के लिए स्पेशल काउंटर बनाया जाए ताकि खाता खोलने की प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी की जा सके।

प्रत्याशी इस बात का रखें ध्यान

कोई भी प्रत्याशी किसी एक कार्य के लिए 10 हजार रुपये से अधिक की राशि की नकद अदायगी नहीं कर सकता। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो वह आचार संहिता की उल्लंघना होगी। प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक की अदायगी केवल चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ही कर सकता है।

बैंक इस बात का रखें ध्यान

यदि कोई प्रत्याशी या उसके नामांकन फार्म में वर्णित उसके पति, पत्नी या अन्य संबंधियों के खातों से 10 हजार रुपये से अधिक की नकद राशि निकाली जाती है तो बैंक इसकी सूचना उसी दिन आरओ कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही ऐसी प्रत्येक संदिग्ध निकासी की सूचना भी दी जानी जरूरी है जो एक लाख रुपये या इससे अधिक की हो। डीसी ने कहा कि चुनाव के दौरान संदिग्ध लेन-देन व धन के दुरुपयोग की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वेयड व स्टेटिक विजिलेंस सहित अन्य टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें नकदी लेकर जाने वाले प्रत्येक वाहन की तलाशी लेंगी। इसलिए सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी धनराशि को इधर-उधर ले जाने के दौरान संबंधित कर्मी को अधिकृत पत्र जरूर दें ताकि तलाशी के दौरान वह इसे दिखा सके। ऐसे कर्मी पहचान पत्र पहने हों। उन्होंने कहा कि बैंकों को कैश वैन आदि भेजने के दौरान आरबीआई द्वारा जारी एसओपी के नियमों का पालन करना जरूरी है।

बैंकों के लिए ये रहेगी गाइडलाइंस

सभी बैंक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। किसी भी बैंक के भवन में ऐसा कोई पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स न लगा हो जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो प्रकाशित हो। यदि कहीं आचार संहिता की उल्लंघना का मामला सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर चुनाव परिणाम तक का शेड्यूल बताते हुए 27 मई तक आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए।


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