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पानी के कैंपर न मिलने पर गाड़ी चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में युवक दोषी करार, सजा 30 नवंबर को

अग्रोहा की कृष्णा कालोनी में पानी के कैंपर न मिलने पर गाड़ी चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 10:42 PM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 10:42 PM (IST)
पानी के कैंपर न मिलने पर गाड़ी चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में युवक दोषी करार, सजा 30 नवंबर को
पानी के कैंपर न मिलने पर गाड़ी चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में युवक दोषी करार, सजा 30 नवंबर को

जागरण संवाददाता, हिसार: अग्रोहा की कृष्णा कालोनी में पानी के कैंपर न मिलने पर गाड़ी चढ़ाकर महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार, दिया है। सजा 30 नवंबर को निर्धारित की गई है। शुक्रवार को इस मामले में एडीजे अजय तेवतिया की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लांधड़ी निवासी पवन कुमार को कृष्णा कालोनी निवासी संतरो देवी की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया। गौरतलब है कि 30 मई 2018 को इस मामले में कापड़ो निवासी बलजीत ने अग्रोहा थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में बलजीत ने बताया था कि 29 मई 2018 को वह अपनी मौसी संतरो के घर पर उससे मिलने आया था। वहां सुबह पौने छह बजे वह अपने मौसेरे भाई अमित के साथ घर के बाहर सो रहा था। उस दौरान वहां आरोपित पवन गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा और उसकी मौसी से बहस करने लगा। बलजीत ने शिकायत में बताया था कि पवन उसकी मौसी से कैंपर मांग रहा था। उसकी मौसी ने उसे बताया था कि दोनों कैंपर वह पवन को वापस दे चुकी है। बलजीत का आरोप था कि पवन ने उस दौरान अपनी गाड़ी उन तीनों पर चढ़ा दी थी। जिसमें गंभीर रूप से घायल उसकी मौसी संतरो देवी को अग्रोहा मेडिकल कालेज में लेकर गए थे, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बलजीत ने बताया था कि आरोपित पवन उसकी मौसी के घर पर तीन महीने से पानी के कैंपर की सप्लाई दे रहा था। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया था।

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