पत्नी ने चाकू से गला रेत की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
पति की गला काटकर हत्या करने के मामले में पत्नी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रोहतक, जेएनएन। पति की गला काटकर हत्या करने के मामले में पत्नी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित गांव रिठौड़ा निवासी शिवशंकर पिछले काफी समय से भिवानी चुंगी के पास न्यू राजेंद्रा कालोनी में परिवार के साथ किराये के मकान में रहता था।
शंकर का भाई झब्बर और देशराज भी उसके साथ ही रहते थे। पिछले साल मार्च माह में शिवशंकर रेहड़ी लगाने के लिए मंडी से गाजर और मौसमी खरीदकर लाया था। घर से 10 मीटर दूरी पर खाली प्लाट में शिवशंकर गाजर और मौसमी के छिलके उतार रहा था। तभी प्लाट के सामने वाले मकान की ऊपरी मंजिल पर किराये में रहने वाले युवक ने शंकर को प्लाट में तड़पता देखा।
जिसके गले पर चाकू से वार किया गया था। पीजीआइ में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई झब्बर ने जमीनी विवाद के चलते अपने चचेरे भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि जांच में सामने आया कि पत्नी कृष्णा ने ही झगड़े के दौरान अपने पति के गले पर वार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला पिछले साल से कोर्ट में विचाराधीन था।