कार लूटने के बाद गोली मार हत्या करने के दोषी को उम्र कैद
12 जून 2013 को सांपला क्षेत्र के गांव गिझी निवासी बलवान की बदमाशों ने कार लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी।
रोहतक/हिसार, जेएनएन। कार लूट के बाद चालक की हत्या के मामले में एडीएसजे रितू वाईके बहल की अदालत ने दिल्ली निवासी अनुज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अन्य आरोपित रेवाड़ी निवासी कुलदीप और सुरेंद्र काला निवासी खुडऩ, जिला झज्जर को जमानत पर बाहर आने के बाद कोर्ट में पेश न होने के चलते भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर कोर्ट फैसला करेगी।
बता दें कि 12 जून, 2013 को सांपला क्षेत्र के गांव गिझी निवासी बलवान की बदमाशों ने कार लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई जगबीर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसका भाई बलवान अपनी कार को टैक्सी के तौर पर चलाता था।
रेलवे स्टेशन के पास दो बदमाशों ने उसकी कार को लूटने के बाद गोली मार दी थी। शिकायत के आधार पर सांपला पुलिस ने 13 जून को मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। इसके बाद 14 जून को राजस्थान के जिला अलवर पुलिस का फोन आया और तीन बदमाशों को मुठभेड़़ में गिरफ्तार करने की बात कही।
बताया कि उक्त आरोपितों ने कार लूट के बाद चालक की गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की है। अलवर पुलिस ने कुलदीप, सुरेंद्र काला और अनुज को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने बलवान की हत्या कर कार लूटने की बात कबूल की थी।