पत्नी की हत्या के बाद खुद को मार ली थी गोली, बच गया था जिंदा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
दोषी ने दहेज के लिए पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी और बाद में पुलिस से बचने के लिए खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया था। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है
रोहतक, जेएनएन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने दहेज के लिए पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी और बाद में पुलिस से बचने के लिए खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया था। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, डोभ गांव के रहने वाले अतर सिंह ने अक्टूबर 2017 में अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी प्रीति की शादी नवंबर 2010 को आजादगढ़ कालोनी निवासी जसबीर के साथ हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। कुछ समय बाद जसबीर अचानक लापता हो गया। इसके बाद वर्ष 2013 में प्रीति की शादी पल्ला प्रथा के तहत जसबीर के भाई जितेंद्र से करा दी गई।
जितेंद्र आए दिन प्रीति को दहेज के लिए परेशान करता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोप था कि अक्टूबर 2017 में जितेंद्र ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर प्रीति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर पुलिस से बचने के लिए खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया था। आरोपित ने पुलिस और कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उन दोनों पर हमला किया है।
हालांकि वह कोर्ट में यह साबित नहीं कर सका। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी ने चालाकी से खुद को गोली मारी है, जिससे वह कानूनी कार्रवाई से बच सके। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।