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दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर कर दी थी हत्या, अदालत ने पति को दी उम्रकैद

किसी ने परिजनों को फोन कर रेखा की मौत की सूचना दी थी। मायके वाले हांसी के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो देखा कि रेखा की मौत हो चुकी थी और उसके सिर व मुंह से खून निकल रहा था

By manoj kumarEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 02:39 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 02:39 PM (IST)
दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर कर दी थी हत्या, अदालत ने पति को दी उम्रकैद
दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर कर दी थी हत्या, अदालत ने पति को दी उम्रकैद

हिसार, जेएनएन। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने रेवाड़ी के कालाका निवासी रविंद्र उर्फ रवि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 2 फरवरी को दोषी करार दिया था। परिजनों का आरोप था कि रविंद्र ने सैनीपुरा में रहते हुए मारपीट कर पत्नी रेखा की हत्या कर दी थी।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी सिटी थाना गुरुग्राम के खेडला गांव निवासी जयप्रकाश ने 22 नवंबर 2017 को केस दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी 22 वर्षीय बेटी रेखा की शादी साल 2013 में कालाका के रविंद्र उर्फ रवि के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद दामाद रवि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा। वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल देता था। घटना से एक साल पहले भी रेखा को घर से निकाल दिया था। वह तब परिचितों को लेकर बेटी की ससुराल गया था और दामाद को समझाकर आया था।

दामाद ने कुछ दिन रेखा को ठीक रखा। उसने फिर उसे तंग करना शुरू कर दिया। घटना से तीन-चार दिन पहले रेखा ने उन्हें फोन कर बताया था कि रवि मारपीट करता है। घटना वाले दिन 22 नवंबर 2017 को सैनीपुरा से किसी का फोन आया था। फोन करने वाले ने रेखा की मौत की सूचना दी थी। वे बाद में हांसी के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो देखा कि रेखा की मौत हो चुकी थी और उसके सिर व मुंंह से खून निकल रहा था। हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था। अब अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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