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सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, पीडि़ता को देगा तीन लाख का मुआवजा

13 साल की किशोरी ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह घर में अकेली थी। इसका नाजायज फायदा उठाकर पड़ोसी युवक घर में घुस आया। युवक ने उसका मुंह दबा लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

By manoj kumarEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 11:08 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 04:32 PM (IST)
सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, पीडि़ता को देगा तीन लाख का मुआवजा
सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, पीडि़ता को देगा तीन लाख का मुआवजा
हिसार, जेएनएन। घर में घुसकर सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को एडीजे डा. पंकज की अदालत ने  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उसपर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीडि़ता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।

पुलिस ने इस संबंध में 14 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 साल की किशोरी ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई करती है और गर्मियों की छुट्टियों में माता-पिता के पास गांव में आई हुई थी। उसका पिता किसी काम से बाहर गया हुआ था और मां खेत में गई थी।

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वह घर में अकेली थी। उसके अकेली होने का नाजायज फायदा उठाकर पड़ोसी युवक घर में घुस आया। युवक ने उसका मुंह दबा लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह दुष्कर्म करने के बाद भाग गया। उसके बाद किशोरी ने मां आपबीती बताई। पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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