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अंतिम सांस तक जेल में रहेगा छठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाला दुष्‍कर्मी

पुलिस ने नामजद के खिलाफ दुष्कर्म 6 पॉक्सो और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। अदालत ने सोमवार को आरोपित को दोषी करार दिया।

By manoj kumarEdited By: Published: Thu, 11 Apr 2019 11:42 AM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 02:25 PM (IST)
अंतिम सांस तक जेल में रहेगा छठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाला दुष्‍कर्मी
अंतिम सांस तक जेल में रहेगा छठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाला दुष्‍कर्मी

हिसार, जेएनएन। जिले के एक गांव में छठी कक्षा में पढऩे वाली 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना ने भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि में से 1.75 लाख रुपये पीडि़ता को देने होंगे। अदालत ने सोमवार को आरोपित व्यक्ति को दोषी करार दिया था।

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ये है मामला

नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 9 नवंबर 2018 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार 12 साल की बालिका ने बताया था कि वह गांव के प्राइवेट स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती है। वह 9 नवंबर 2018 को सुबह 11 बजे भैंसों को पानी पिलाने के लिए जोहड़ पर लेकर जा रही थी। जोहड़ के पास गांव का आदमी उसे मिला। वह हाथ पकड़कर उसे जोहड़ के पास झाडिय़ों में ले गया। उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में दुष्कर्मी मौके से फरार हो गया।

वारदात के बाद घर आने के बाद बालिका ने घटना के बारे में अपनी मां और दादी को बताया। वे दोनों उसे पुलिस के पास ले गई। पुलिस ने सरकारी अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई थी। उससे दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी। पुलिस ने नामजद के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। अदालत ने सोमवार को आरोपित को दोषी करार दिया।

इस प्रकार है सजा

376(3) - अंतिम सांस तक उम्रकैद। एक लाख रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद।

506 - एक साल की कैद ।

6 पोस्को एक्ट - 10 साल की कैद। एक लाख रुपये जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद।


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