ढाबा संचालक के पिता की कर दी थी हत्या, चार दोषियों को उम्रकैद Hisar news
सात मई 2016 को अजय कुमार घर पर सोया हुआ था। रात को चार-पांच युवक मुंह ढक कर आए और उस पर हमला कर दिया। उस दौरान उनकी पत्नी भी घायल हो गई थी।
हिसार, जेएनएन। सातरोड की मस्त नाथ कालोनी निवासी अजय कुमार की हत्या के मामले में एडीजे की अदालत ने फौज से सेवानिवृत्त कैंट की देवीलाल कालोनी निवासी जसवंत, तेजबीर, वेदपाल, परजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सात मई 2016 को अजय कुमार घर पर सोया हुआ था।
रात को चार-पांच युवक मुंह ढक कर आए और उस पर हमला कर दिया। उस दौरान उनकी पत्नी भी घायल हो गई थी। अजय को गंभीर हालत के चलते निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से बयान दर्ज कर लिए गए थे। 24 मई को अजय के सिर में दर्द हुआ और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
मृतक के लड़के ने उसकी मौत का कारण पहले हुआ झगड़ा व उसमें लगी चोट को बताया था। पुलिस ने पहले वाले मामले के साथ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। अजय ने मरने से पहले पुलिस को बयान दिए थे कि लड़कों ने उसके बेटे के होटल को बंद करवाने के लिए हमला किया था। एडीजे की अदालत ने बृहस्पतिवार को चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।