अपहरण कर नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा
15 वर्षीय युवती मार्च 2017 में सुबह पांच बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय सोनू ने उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म किया।
हिसार, जेएनएन। सदर थाना हांसी क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी सोनू को सख्त उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 47 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 15 वर्षीय युवती मार्च 2017 में सुबह पांच बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। उसी समय सोनू ने उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म के बाद सोनू ने नाबालिग व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे नाबालिग ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती भी हो गई। बुखार होने पर जब परिवार के लोग उसे को डाक्टर को दिखाने गए तो उसके गर्भवती होने की बात कही। पुलिस ने केस दर्ज कर सोनू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था।
अदालत ने दो दिन पहले सोनू को दोषी करार दिया था। अब उसे दुष्कर्म की धारा में दस साल, दस हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए। इसी प्रकार एससी-एसटी एक्ट में सख्त उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना और पोस्को एक्ट में दस साल कैद व दस हजार जुर्माना लगाया है।
लूट के मामले में दोषी को सुनाई सजा
हिसार: बरवाला थाना क्षेत्र के हसनगढ़ गांव निवासी अलीशेर के घर में घुस कर लूटपाट करने के मामले में गांव के ही सत्यवान उर्फ गोगी को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी करार देते हुए अंडरगो की सजा सुनाई। अदालत ने अभी तक काटी गई सजा के बाद उसे छोड़ दिया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार अलीशेर 26 जून 2019 को घर पर सोया हुआ था। उसी समय सत्यवान उसके घर आया और उसकी गर्दन को दबा लिया। अलीशेर ने शोर मचाया तो सत्यवान उसकी जेब में मौजूद करीब 36 हजार रुपये और अन्य सामान ले गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।