सो रहे व्यक्ति की पांच लोगों ने कर दी थी हत्या, दोषियों को उम्रकैद की सजा
आदमपुर निवासी लीलूराम की घर में सोते समय हत्या करने के मामले में एडीजे की अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चरखी दादरी में भी ऐसा ही फैसला सुनाया गया है।
हिसार, जेएनएन। आदमपुर निवासी लीलूराम की घर में सोते समय हत्या करने के मामले में एडीजे सीमा ङ्क्षसघल की अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचों दोषियों आदमपुर के ढाणी भादरा रोड के सुनील उर्फ बादल, कीर्ति नगर आदमपुर का विष्णु उर्फ साई, दुर्गा कालोनी का विनोद उर्फ मोदी, सिरसा के मिरपुर ढाणी निवासी कृष्ण उर्फ बागड़ी और दड़ौली मैनार ढाणी के ईश्वर उर्फ इश्यू पर जुर्माना भी लगाया। इसमें तीन दोषियों को 90-90 हजार और कृष्ण व विनोद पर आम्र्स एक्ट में भी दोषी मानते हुए एक -एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 15 अक्टूबर 2016 को लीलूराम आदमपुर में अपने घर पर सोया हुआ था। सुबह चार बजे उठ कर उसकी पत्नी और बेटा सालासर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पांचों दोषी आए और सो रहे लीलू पर कई गोलियां दाग दी लीलूराम का बेटा विष्णु मौके पर पहुंचा तो हमलावर धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस को परिवार ने बताया था कि लीलू आदमपुर में दुकान चलाता था। वह अवैध शराब का धंधा भी करता था और दोषियों से उसकी जान पहचान थी। सभी ने हत्या से करीब तीन माह पहले भी उनके साथ मारपीट की थी। साथ ही वह उसे दुकान खाली करने के लिए कहते थे। अब अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
रंजिश में हत्या करने वाले तीन आरोपितों को आजीवन कारावास
चरखी दादरी : दादरी जिले के गांव नौरंगाबास जाटान में करीब दो वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाडिय़ों से वार कर निर्मम हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर 3-3 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि 18 जनवरी 2018 की रात को गांव नौरंगाबास जाटान निवासी राजेश व सोनू गांव में आयोजित साइकिल का खेल देखकर वापिस बाइक पर लौट रहे थे। जब वे गांव के चौक में पहुंचे तो अचानक ही गांव निवासी फतेह सिंह उर्फ फतिया, महेश उर्फ बोदिया तथा मनोज कुमार ने राजेश को पकड़कर बाइक से नीचे खींच लिया। उक्त तीनों ने राजेश पर कुल्हाडिय़ों से घातक वार किए थे। जिससे राजेश की मौके पर ही मौत हो गई थी।
घटना की जानकारी मिलते ही तत्कालीन आदमपुर चौकी पुलिस, दादरी सदर पुलिस तथा सीआइए टीम मौके पर पहुंची थी। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया था कि एक वर्ष पूर्व राजेश व हत्यारोपियों के बीच कहासुनी हो गई थी। जिसके चलते वे राजेश से रंजिश रखे हुए थे। 18 जनवरी 2018 को मौका मिलते ही तीनों आरोपियों ने राजेश पर कुल्हाडिय़ों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सोनू के बयान के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तब से ही यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फखरूद्?दीन ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गांव नौरंगाबास जाटान निवासी आरोपी फतेह ङ्क्षसह उर्फ फतिया, महेश उर्फ बोदिया तथा मनोज कुमार को आजीवन कारावास तथा 3-3 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।