युवक की पीट-पीट कर कर दी थी युवक की हत्या, सेवानिवृत्त फौजी सहित चार दोषी करार
अजय कुमार सात मई 2016 को घर पर सोया हुआ था। रात को चार-पांच युवक मुंह ढक कर आए और हमला कर दिया। उस दौरान उनकी पत्नी भी घायल हो गई।
हिसार, जेएनएन। सातरोड की मस्तनाथ कॉलोनी निवासी अजय कुमार की हत्या के मामले में एडीजे की अदालत ने फौज से सेवानिवृत्त कैंट की देवीलाल कॉलोनी निवासी जसवंत सहित चार को दोषी करार दिया है। अदालत की तरफ से जसवंत के अलावा तेजबीर, वेदपाल और परजीत को 12 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
अदालत में चले अभियान के अनुसार अजय कुमार सात मई 2016 को घर पर सोया हुआ था। रात को चार-पांच युवक मुंह ढक कर आए और हमला कर दिया। उस दौरान उनकी पत्नी भी घायल हो गई। अजय को गंभीर हालत के चलते निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से बयान दर्ज कर लिए गए थे।
24 मई को अजय के सिर में दर्द हुआ और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लड़के ने उसकी मौत का कारण पहले हुआ झगड़ा व उसमें लगी चोट को बताया था। पुलिस ने पहले वाले मामले के साथ जोड़ते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। अजय ने मरने से पुलिस को बयान दिए थे कि लड़कों ने उसके बेटे के होटल को बंद करवाने के लिए हमला किया था। अब एडीजे की अदालत ने सभी को दोषी करार दिया और उनको 12 को सजा सुनाई जाएगी।
जेल में सूल्फा ले जाती महिला पकड़ी
हिसार : सेंट्रल जेल में बरवाला के एक नशे के मामले में बंद दीप से मिलने पहुंची सास मूर्ति देवी को पुलिस ने सूल्फा बरामद किया है। जेल कर्मचारियों ने चेकिंग के दौरान उससे सूल्फा बरामद कर आरोपितों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार मूर्ति देवी ने सूल्फा पॉलीथिन में डाल कर ले जाने का प्रयास किया था।