Move to Jagran APP

धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की कैद

पीडि़ता के पिता ने शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की घर पर थी। इसी दौरान काली काकरा निवासी सुभाष उनके घर आ गया और जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 04:17 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 04:17 PM (IST)
धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की कैद
धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की कैद

फतेहाबाद, जेएनएन। रतिया क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में ढाणी काली काकरा निवासी एक युवक को  कोर्ट ने 10 साल की कैद व 63 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले डेढ़ साल से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

loksabha election banner

पुलिस को दी शिकायत में 17 जुलाई 2018 को रतिया पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वह और उसका पिता काम के लिए बाहर गए थे। घर पर उसकी नाबालिग लड़की घर पर थी। इसी दौरान काली काकरा निवासी सुभाष उनके घर आ गया और जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शाम को जब घर आए तो उसने सारी बात बताई। वही उसने धमकी दी थी कि अगर किसी को यह बात बताई तो उसे जान से मार देगा।

पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया था। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को इस मामले में एसीजेएम संदीप गर्ग की अदालत ने सुभाष चंद्र को 10 वर्ष कैद व 63 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद

फतेहाबाद : चेक बाउंस मामले में रतिया उपमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा चेक राशि 70 हजार सहित 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

रतिया के ओमप्रकाश ने अदालत में एनआइ एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने कहा था कि  नाहरका मुहल्ला रतिया विजय कुमार ने उससे घरेलू जरूरत के लिए 3 माह के लिए 70 हजार रुपये की राशि उधार ली थी। उसने उधारी चुकाने की एवज में 70 हजार रुपये का चेक दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विजय कुमार को एक साल की सजा और ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.