मां की मौत के बाद किशोरी से पहले चचेरे भाई फिर पिता ने किया था दुष्कर्म, 10 साल कैद
इस मामले में शहर पुलिस ने 17 नवंबर 2017 को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता जोड़ा की शिकायत पर 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
फतेहाबाद, जेएनएन। फतेहाबाद में 12 वर्षीय नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए लड़की के पिता व चचेरे भाई को 10 साल की कैद व दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर पुलिस ने 17 नवंबर 2017 को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अनीता जोड़ा की शिकायत पर 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि लड़की की मां की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद लड़की अपने चचेरे भाई के घर रह रही थी। इस दौरान लड़की के चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़की अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। अनीता जोड़ा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पीडि़ता के पिता व चचेरे भाई को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं अब किशोरी का लगातार काउंसिलिंग भी की जा रही है ताकि उसके साथ हुए हादसे का बुरा असर उस पर नहीं पड़े और वो जीवन में आगे बढ़ सके।