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रिश्‍तों को तार-तार कर नाबलिग से तीन महीने करता रहा दुष्कर्म, दस साल की सजा Hisar news

16 साल की पीडि़ता ने अगस्त 2018 को शिकायत देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। नानी की धर्म बहन के बेटे ने मेरी मां घर पर नहीं होने का फायदा उठा दुष्‍कर्म किया था।

By manoj kumarEdited By: Published: Thu, 01 Aug 2019 12:24 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 12:24 PM (IST)
रिश्‍तों को तार-तार कर नाबलिग से तीन महीने करता रहा दुष्कर्म, दस साल की सजा Hisar news
रिश्‍तों को तार-तार कर नाबलिग से तीन महीने करता रहा दुष्कर्म, दस साल की सजा Hisar news
हिसार, जेएनएन। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे डा. पंकज की अदालत ने परिवार के ही युवक को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 साल की पीडि़ता ने अगस्त 2018 को पुलिस को शिकायत देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।

उसने पुलिस को बताया था कि नानी की धर्म बहन के बेटे का उनके घर पर जाना था। पीडि़ता ने बताया कि 30 जुलाई 2018 को उसकी मां काम पर गई हुई थी। युवक ने उससे घर आकर दुष्कर्म किया। बाद में वह उससे लगातार तीन माह तक दुष्कर्म करता रहा।

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एक दिन तबीयत खराब होने पर मां ने इलाज करवाया और परेशानी का कारण पूछा तो पीडि़ता ने पूरी बात बताई थी। फिर मां के साथ जाकर नाबालिग ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। एक साल में ही अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुना दिया है। रिश्‍तों को तार-तार करने वालों के लिए इस तरह के फैसले सबक बनते हैं।

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