नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास Hisar news
17 साल की लड़की ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि पड़ोसी अशोक उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था। एक दिन पिस्तौल दिखा आरोपित ने कहा तूने मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा।
हिसार, जेएनएन। एडीजे डा. पंकज की अदालत ने एक गांव की नौंवी कक्षा की छात्रा के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी अशोक को 10 साल के कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे पांच दिन पहले दोषी करार दिया था।
सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 17 मार्च 2018 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 साल की लड़की ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि वह नौंवी कक्षा में पढ़ती है। दो महीने से पड़ोसी अशोक उसे स्कूल आते-जाते परेशान करता था। वह 23 फरवरी को उसे गांव के बस स्टैंड पर मिला। उसने कहा कि उसके पास पिस्तौल है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार डालूंगा। वह उसकी धमकी से डर गई।
फिर वह उसे बाइक पर बैठाकर खेत के एक कमरे में ले गया। उसने वहां दुष्कर्म किया। वह दो-तीन दिन बाद फिर मिला। उसने कहा कि रात को छत पर नहीं आई तो तुम्हारे नाना के परिवार को जान से मार डालूंगा। वह डर के मारे छत पर चली गई। उसने वहां भी साथ दुष्कर्म किया। वह 8 मार्च को मिला और धमकी देकर बोला कि रात को घर से बाहर आ जाना। वरना जान से मार दूंगा।
वह रात को बाहर निकली तो उसे जबरदस्ती बाइक पर गांव के बस स्टैंड पर ले गया और एक दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर ले गया। उसने रातभर दुष्कर्म किया। तब उसने परिजनों को आपबीती बताई। सदर थाना पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, छेड़छाड़ और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।