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युवती बोली- शराब पिला दुष्‍कर्म किया, कोर्ट ने कहा- रजामंदी से बने संबंध, केस खारिज

युवती ने शिकायत में कहा था कि उसके गांव का ही युवक बंदूक दिखा उसे अपने साथ ले गया। फिर दुष्‍कर्म किया। आरोपित ने फिर जो सबूत पेश किए उन्‍हें देख भेद खुल गया और कोर्ट ने फैसला लिया

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 31 Oct 2019 11:17 AM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2019 12:43 PM (IST)
युवती बोली- शराब पिला दुष्‍कर्म किया, कोर्ट ने कहा- रजामंदी से बने संबंध, केस खारिज
युवती बोली- शराब पिला दुष्‍कर्म किया, कोर्ट ने कहा- रजामंदी से बने संबंध, केस खारिज

रोहतक [विनीत तोमर] युवक के साथ युवती का पहले सहमति से संबंध बनाना और फिर किसी भी कारण से रिश्‍ता खराब होने पर दुष्‍कर्म का केस दर्ज करवाने के मामले में कोर्ट सख्‍त रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि रोहतक की कोर्ट में बीते कुछ महीनों से आने वाले केस कह रहे हैं। आरोपित द्वारा पुख्‍ता सबूत पेश किए जाने पर कोर्ट द्वारा आरोपितों को बरी किया जा रहा है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है।

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जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपित पक्ष की तरफ से कोर्ट के समक्ष जो फोटो और अन्य सुबूत पेश किए हैं उन्हें देखकर नहीं लगता है कि यह दुष्कर्म का मामला है। सभी सुबूतों को देखकर लग रहा है कि यह मामला प्रेम-प्रसंग का है और दोनों के बीच सहमति से संबंध बना है जिसे दुष्कर्म नहीं कह सकते। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित और उसके पिता को बरी कर दिया।

मामले के अनुसार, महम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने सितंबर 2017 में थाने में शिकायत दी। शिकायत में बताया कि वह अपने दादा के घर पानी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके गांव का लड़का मिला, जिसने बंदूक दिखाकर उसे डराया और अपने साथ ले गया। आरोपित ने उसे जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ गलत काम किया।

किसी को बताने पर आरोपित ने उसके भाई को जान से मारने की भी धमकी दी। आरोपित ने इसके बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल कराकर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपित के पिता पर भी मामला दर्ज किया गया था, जिस पर आरोप था कि उसने आरोपित को शरण दी है। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर बुधवार को फैसला सुनाया गया। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी करीब तीन से चार ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं।

दुष्कर्म के इन मामलों में भी अहम सबूत बन चुके हैं फोटो और वीडियो

- सांपला थाने में एक महिला ने कुछ समय पहले शिकायत की थी कि अशोक नाम के युवक ने उसके साथ दोस्ती की और फिर खरखौदा के होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपित पक्ष की तरफ से कोर्ट में फोटो और वीडियो कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने माना कि इन्हें देखकर नहीं लगता कि यह दुष्कर्म का मामला है। इससे लग रहा है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं। इसके बाद कोर्ट ने 18 सितंबर को आरोपित को बरी कर दिया था।

- हिसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने पिछले माह महम थाने में शिकायत दी थी कि उसकी शादी महम एरिया में हुई है। अप्रैल माह में वह पेपर देने के लिए भिवानी जा रही थी। इस दौरान बस स्टैंड पर उसके मायके का रहने वाला एक युवक कार लेकर आया और उसे भिवानी के लिए लिफ्ट दे दी। आरोपित ने रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित की तरफ से इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। इसमें आरोपित ने कोर्ट में फोटो पेश किए, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला और युवक एक साथ थे। तर्क दिया कि महिला के साथ जबरदस्ती नहीं हुई है। तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी।


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