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पीट-पीट कर दी दी थी बुजुर्ग की हत्या, अदालत ने दिए तीन दोषी करार

एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने तीनों आरोपितों को हत्या मारपीट व अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले में दोषी करार दिया है। इनको 29 को सजा सुनाई जाएगी।

By manoj kumarEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 12:13 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 12:13 PM (IST)
पीट-पीट कर दी दी थी बुजुर्ग की हत्या, अदालत ने दिए तीन दोषी करार
पीट-पीट कर दी दी थी बुजुर्ग की हत्या, अदालत ने दिए तीन दोषी करार

हिसार, जेएनएन। हांसी के गांव सिसाय में 12 जुलाई 2016 को हुई रामकुमार की हत्या मामले में एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। तीनों को अदालत की तरफ से 29 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 11 जुलाई 2016 की रात को बलवान गली में सोया हुआ था। उसी दौरान एक गाड़ी गली में आती है और रामकुमार को बाहर फेंक देती है। बलवान शोर सुन कर उठता है तो आरोपित नरेंद्र, रघुवीर और अशोक उसको दिखते हैं।

बलवान में पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जब वह पास जाता है वह अपने दादा रामकुमार को वहां मृत देखता है। उसी दौरान एक आरोपित रामकुमार को अंदर ले जाने की बात कहता है। इस पर बलवान की तरफ से उसका विरोध किया जाता है तो वह उसकी पिटाई भी करते है। बलवान ने बताया कि उस के बाद परिवार व गांव के लोग एकत्रित हो जाते है और रामकुमार के शव को अंदर ले जाते है।

वह बाद में पुलिस को सूचित करते है। पुलिस ने उस समय तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि राम कुमार आरोपितों के साथ हांसी में एक पार्टी में गया था। रास्ते में उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और उस दौरान आरोपितों ने उसको पीटा था। गाड़ी में मौत होने के बाद वह उसके शव को घर के पास फेंक कर चले गए थे।

एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने तीनों आरोपितों को हत्या, मारपीट व अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले में दोषी करार दिया है। इनको 29 को सजा सुनाई जाएगी। पीडि़त पक्ष के वकील अधिवक्ता रजत कल्सन ने कहा कि इस मामले में अदालत से आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की जाएगी।


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