गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या करने वाला शादीशुदा प्रेमी दोषी करार, सजा 29 को
युवती का शव सदलपुर गांव के पास सरसों के खेत में पड़ा मिला था। शादी तय होने पर सदलपुर-चबरवाल मार्ग पर प्रेमिका का चुन्नी से गला घोंट दिया था दोनों आदमपुर आइटीआइ के छात्र थे
हिसार, जेएनएन। एडीजे डा. पंकज की अदालत ने शादी तय होने पर गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या करने और शव खुर्द-बुर्द करने के मामले के आरोपित भट्टू एरिया निवासी आरोपित संदीप को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 29 मार्च को सजा सुनाएगी।
आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में 4 फरवरी 2017 को हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार युवती के पिता का कहना था कि मेरी चार बेटियां हैं। दो बड़ी बेटी शादीशुदा हैं। दो छोटी बेटियों की शादी 8 फरवरी 2017 को तय की थी।
सबसे छोटी 19 वर्षीय बेटी आदमपुर की आइटीआइ में पढ़ती थी। वह 3 फरवरी को सुबह आइटीआइ में गई थी। वह देर शाम तक नहीं लौटी। काफी जगह पूछताछ की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। अगले दिन भट्टू थाना में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। बाद में पता चला कि मेरी बेटी गांव के शादीशुदा संदीप के साथ बाइक पर बैठकर गई थी।
युवती का शव सदलपुर गांव के पास सरसों के खेत में पड़ा मिला था। मौके पर गए तो पता चला कि उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या की है। युवती के पिता का कहना था कि संदीप और मेरी बेटी साथ रहते थे और वे फोन पर बात करते रहते थे। संदीप ने मेरी बेटी की हत्या की है। आदमपुर थाना पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था।
आरोपित बोला था-चुन्नी से गला घोंट मार डाला
पुलिस ने नामजद संदीप को 5 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि था वह शादीशुदा है और पड़ोस में रहने वाली युवती के साथ मेरा प्रेम-प्रसंग चल रहा था। घटना वाले दिन वह उसे बाइक पर आदमपुर लेकर आया था। रास्ते में युवती ने बताया कि मेरी शादी तय हो गई है। पांच दिन बाद शादी होनी है। उसने कहा कि मैं वहां शादी नहीं कराना चाहती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। फिर दोनों सदलपुर गांव के पास गए और सरसों के खेत में शारीरिक संबंध बनाए। मैंने बाद में चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।