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पिता के दोस्‍त ने 12 साल के बच्‍चे से किया था कुकर्म, दोषी करार, सजा 4 को

अदालत उसे 4 फरवरी को सजा सुनाएगी। पुलिस ने इस संबंध में 29 जून 2017 को कुकर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

By manoj kumarEdited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 12:23 PM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 12:23 PM (IST)
पिता के दोस्‍त ने 12 साल के बच्‍चे से किया था कुकर्म, दोषी करार, सजा 4 को
पिता के दोस्‍त ने 12 साल के बच्‍चे से किया था कुकर्म, दोषी करार, सजा 4 को

हिसार, जेएनएन। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने जिले के एक कस्बे के 12 साल के बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में गांव डोभी के 43 वर्षीय बीरसिंह को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 4 फरवरी को सजा सुनाएगी।

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पुलिस ने इस संबंध में 29 जून 2017 को कुकर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीडि़त ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। कल शाम मेरे पिता का दोस्त के घर में आया था। रात को खाना खाने के बाद उसके माता-पिता कमरे में चले गए। पिता का दोस्त मेरे साथ बैठक में सोया था। वह रात को दो बजे उठकर मेरी चारपाई पर आया और मेरे साथ कुकर्म किया। उसने सुबह घटना के बारे में परिजनों को बताया। परिजन उसे अस्पताल में लेकर गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दिया है।

वहीं घटना के बाद बच्‍चा काफी सहम गया था, जिसके बाद उसके मनोबल में काफी कमी आई। मगर बेहतर पारिवारिक माहौल और काउंसिलिंग की बदौलत बच्‍चे ने फिर से नई जिंदगी शुरू की। परिजनों के मुताबिक सजा के फैसले से उन्‍हें न्‍याय मिलेगा। वहीं इस तरह के फैसलों से बच्‍चों के साथ किए जाने वाले अपराध में भ्‍ाी कमी आएगी।


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