कोर्ट ने कहा- सहमति से बना संबंध दुष्कर्म नहीं और आरोपित को कर दिया बरी
रोहतक में सांपला क्षेत्र के एक गांव की युवती ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपित को किया बरी।
रोहतक, जेएनएन। जिस तरीके के फोटो और वीडियो कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं उसे देखकर लगता है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने हैं। सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। इनके अलावा पीडि़त पक्ष आरोपित पक्ष के खिलाफ कोई अन्य सुबूत पेश नहीं कर सका। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपित को आरोपमुक्त किया है।
मामले के अनुसार, कुछ समय पहले सांपला थाने में शिकायत देते हुए एक युवती ने बताया कि उसकी किसी लड़की के माध्यम से युवक से दोस्ती हुई थी। आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया और एक दिन उसे खरखौदा के होटल में ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने उसकी वीडियो और फोटो भी खींच लिए।
कुछ दिन बाद परिजनों ने युवती की शादी किसी अन्य युवक के साथ कर दी। आरोप है कि शादी के एक माह बाद युवती अपने घर आई हुई थी। तब आरोपित उसे गांव के बस स्टैंड पर मिल गया। आरोपित ने उसे फोटो और वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया और फिर से होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित बार-बार फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था।
शिकायत के आधार पर सांपला थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष की तरफ से फोटो और वीडियो कोर्ट के सामने पेश किए गए। जिसके आधार पर कोर्ट ने उपरोक्त टिप्पणी करते हुए आरोपित को बरी कर दिया।