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बच्चे से कुकर्म का आरोपित सबूतों के अभाव में हो गया बरी

पिता ने शिकायत में बताया कि आरोपित अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए घर आया था। इस दौरान आरोपित उसके नाबालिग बेटे को छत पर बुलाकर ले गया। वहां पर उसके साथ गलत काम किया।

By manoj kumarEdited By: Published: Mon, 22 Jul 2019 06:27 PM (IST)Updated: Mon, 22 Jul 2019 06:27 PM (IST)
बच्चे से कुकर्म का आरोपित सबूतों के अभाव में हो गया बरी
बच्चे से कुकर्म का आरोपित सबूतों के अभाव में हो गया बरी
रोहतक, जेएनएन। रोहतक शहर की एक कालोनी में नाबालिग बच्चे से कुकर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने युवक को आरोपमुक्त कर दिया है। शिकायतकर्ता पक्ष आरोपित के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।

मामले के अनुसार, मई 2018 में शिवाजी कालोनी थाने में शिकायत देते हुए व्यक्ति ने बताया कि जसौर खेड़ी गांव का रहने वाला एक युवक अपनी बहन की शादी का कार्ड देने के लिए घर आया था। इस दौरान आरोपित उसके नाबालिग बेटे को छत पर बुलाकर ले गया। वहां पर उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया।

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एक-दो दिन बाद परिजनों को मामले का पता चला। जिसके बाद आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपित को सोमवार को बरी कर दिया।


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