सूचना नहीं देने पर निगम अफसर शिकायतकर्ता को देंगे मुआवजा
एडवोकेट जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने एक आरटीआइ लगा नगर निगम से 2017 से 2019 के मध्य हिसार में पौधारोपण एवं पेड़ों की देखभाल पर हुए खर्च के संदर्भ में सूचना मांगी थी। दूसरी सूचना अतिक्रमण इत्यादि पर दिए उनके लीगल नोटिस पर कार्यवाही से संबंधित थी जिसका समयावधि में जवाब नहीं देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी (संयुक्त आयुक्त नगर निगम हिसार) के समक्ष प्रथम अपील लगाई। जिस पर न तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने संज्ञान लिया और न ही जन सूचना अधिकारी ने सूचना प्रदान की।
जागरण संवाददाता, हिसार : दो आरटीआइ का तय समयावधि में जवाब नहीं मिलने पर जागो इंडिया जागो संस्था के संस्थापक एडवोकेट जितेंद्र मधोक (आर्य) ने शिकायत राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में लगाई। इस द्वितीय अपील तथा शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई की पीठ ने निर्णय देते हुए नगर निगम हिसार के राज्य जन सूचना अधिकारियों को अपीलकर्ता को मुआवजे के तौर पर 10-10 हजार रुपये की राशि 4 सप्ताह में देने के आदेश दिए।
सूचना आयोग के अनुसार, प्रथम अपील प्राधिकारी न तो आरटीआइ तय कर रहा है और न ही सूचना आयोग के समक्ष पेश हो रहा है।
एडवोकेट जितेंद्र ने बताया कि उन्होंने एक आरटीआइ लगा नगर निगम से 2017 से 2019 के मध्य हिसार में पौधारोपण एवं पेड़ों की देखभाल पर हुए खर्च के संदर्भ में सूचना मांगी थी। दूसरी सूचना अतिक्रमण इत्यादि पर दिए उनके लीगल नोटिस पर कार्यवाही से संबंधित थी, जिसका समयावधि में जवाब नहीं देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी (संयुक्त आयुक्त, नगर निगम हिसार) के समक्ष प्रथम अपील लगाई। जिस पर न तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने संज्ञान लिया और न ही जन सूचना अधिकारी ने सूचना प्रदान की।
2 साल में निगम ने सड़कों के पास नहीं की हरियाली
राज्य सूचना आयोग में पहुंचने के बाद एक केस में नगर निगम हिसार के जन सूचना अधिकारी ने अधिवक्ता को 139 दिनों के बाद जानकारी भेजी। निगम अफसरों ने हरियाली बढ़ावे में जवाब दिया कि उन्होंने पार्को के अलावा शहर में कहीं भी पिछले दो साल से कोई पौधारोपण नहीं किया है।