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अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर विवाद, संघ ने दी न्यायालय में जाने की चेतावनी

शिक्षा विभाग प्रदेश में 679 स्कूल प्रिसिपल पीजीट ग्रुप से 170 पद हेड मास्टर के पदोन्नति पर विवाद शुरू

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 08:30 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 08:30 PM (IST)
अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर विवाद, संघ ने दी न्यायालय में जाने की चेतावनी
अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर विवाद, संघ ने दी न्यायालय में जाने की चेतावनी

हिसार (विज्ञप्ति) : शिक्षा विभाग प्रदेश में 679 स्कूल प्रिसिपल पीजीट ग्रुप से 170 पद हेड मास्टर कैडम से पदोन्नति करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पदोन्नति को लेकर विवाद हो गया है। शिक्षक संघों का एक गुट 849 पदों पर पदोन्नति चाहता है जबकि दूसरा इसके खिलाफ है।

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न्यू हेड मास्टर हाई स्कूल, हरियाणा के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि हरियाणा शिक्षा विभाग प्रदेश में 679 स्कूल प्रिसीपल पीजीटी ग्रुप से 170 पद हैड मास्टर कैडर से पदोन्नति करना चाहता है लेकिन कुछ यूनियन व व्यक्ति शिक्षा विभाग में 679 व 170 को मिलाकर 849 पदों पर ही पीजीटी वर्ग से पदोन्नति करवाना चाह रहे हैं जो कि संभव नहीं है।

संगठन के प्रतिनिधि सुभाष मांजू ने जारी बयान में कहा कि ये पदोन्नति प्राचार्य पद पर वर्ष 2012 के सेवा नियम के तहत की जानी है जिनमें पीजीटी की योग्यता एमए के 50 प्रतिशत व आठ वर्ष का लेक्चरर अनुभव मांगा गया है वहीं हैडमास्टर हाई स्कूल से 2012 सेवा नियमावली के अनुसार आठ वर्ष के टीचिग अनुभव के साथ दो वर्ष के हाई स्कूल या प्रशासनिक अनुभव की शर्त रखी गई है जो मौलिक मुख्याध्यापक के पद पर रहते हुए सभी मौलिक मुख्याध्यापकों ने यह अनुभव पूर्ण कर रखा है। उन्होंने बताया कि हिपा द्वारा समय-समय पर इन सर्विस प्रशिक्षण भी प्राप्त किया हुआ है जबकि पीजीटी में ना ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त किया और ना ही सभी की कोई प्रशासनिक ड्यूटी रही है। लेकिन विभाग को बार-बार गुमराह करके केवल पीजीटी वर्ग से 849 पदों पर प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति चाह रहे हैं, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है।


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