राम चाट भंडार अग्निकांड, कोर्ट की अवमानना मामले में आरसीबी मालिक को 25 मई को देना है जवाब
हिसार में 12 अप्रैल 2022 की सुबह आरसीबी में आग लग गई थी। जिसमें एक बच्चा जिंदा जल गया था। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की भी करीब पांच दुकानें तक आग की लपटे पहुंच गई थी। आरसीबी के मजदूरों ने छतों से कूदकर अपनी जान बचाई थी।
हिसार, जागरण संवाददाता। हिसार के रामचाट भंडार (आरसीबी) अग्निकांड मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में आरसीबी मालिक को अपना रिप्लाई देना है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली 25 मई की तारीख निर्धारित की है। इस मामले में बीएंडआर की ओर से बिल्डिंग की स्ट्रक्चर स्टेबलिटी रिपोर्ट ने भले ही आरसीबी को कुछ राहत प्रदान की हो लेकिन कोर्ट की अवमानना व अवैध निर्माण मामले में अभी राहत नहीं मिली है। बिल्डिंग मामले में अगली सुनवाई पर ही स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
ये है मामला
12 अप्रैल 2022 की सुबह आरसीबी में आग लग गई थी। जिसमें एक बच्चा जिंदा जल गया था। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की भी करीब पांच दुकानें तक आग की लपटे पहुंच गई थी। आरसीबी के मजदूरों ने छतों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। इस घटना के बाद नगर निगम और दमकल की इंजीनियरिंग टीमों ने मौका निरीक्षण किया। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261 के तहत आरसीबी को ध्वस्त करना था।
निगम कार्रवाई करेगा
बूथ नंबर 101-डी और 102-डी को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की अवहेलना करने के एवज में एक्ट की धारा 250, 261, 262, 263ए के तहत नोटिस चस्पा कर 7 दिन में स्वयं मालिक को अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस जारी किया था। यदि ऐसा नहीं करता है तो 7 दिन बाद हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 261 के तहत अवैध निर्माण गिराने अथवा धारा 263ए के तहत अवैध निर्माण सील करने की निगम कार्रवाई करेगा।
गतिविधियों पर लगी थी रोक
ऐसे में अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए आरसीबी मालिक ने कोर्ट में केस दायर किया। जिसमें दोनों पक्षों की गतिविधियों पर रोक लग गई थी। लेकिन इस दौरान आरसीबी के कारिंदों ने वहां कार्य किया जिसके सबूत के साथ निगम प्रशासन ने कोर्ट की अवमानना का केस भी डाला। निगम प्रशासन के अनुसार इस मामले में अभी तक आरसीबी मालिक की ओर से रिप्लाई देना है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई रखी गई है।