विदेश से आए यात्रियों को 14 दिन एकांत में न रहने पर होगी सख्त कानूनी कारवाई
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है। अगर कोई शिकायत या फिर मदद चाहिए तो फोन करने पर मिलेगी।
हिसार, जेएनएन। कोरोना वायरस से बचाव, नियंत्रण, रोकथाम के लिए मलेरिया नोडल अधिकारी डा. सुभाष खटरेजा और जीव वैज्ञानिक डा. रमेश पूनिया ने एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को दिशानिर्देश जारी किए। निर्देशों के तहत सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को आपदा की स्थिति में किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। जिसके लिये कर्मचारी 24 घंटे तत्पर रहेंगे। डा. रमेश पूनिया ने बताया विदेश से आए यात्रियों को 14 दिन क्वारनटाइन में घर पर अलग रहने की हिदायत दी है और घर के बाहर पोस्टर चिपकाते हुए उसके घर आने वाले आगंतुकों को भी उससे ना मिलने की सलाह दी गई है। लेकिन कुछ यात्री इन निर्देशों का पालन ना करते हुए बाहर चले जाते हैं। यदि विभाग द्वारा तय अवधि के अंतर्गत यात्री घर पर क्वारनटाइन नही करता तो उससे खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के जिला प्रेस प्रवक्ता नूर मोहमद ने बताया कि एमपीएचडब्ल्यू वर्ग कर्मचारी राष्ट्रीय महामारी में अपनी ड्यूटी पर 24 घंटे तत्पर रहेंगे। विदेश से आए यात्रियों के घर जाकर सबसे पहले उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं और किसी भी कोरोना संभावित मरीज के सीधे संपर्क में सबसे पहले आते हैं। जिन विदेशी यात्रियों के घर पर पोस्टर चिपकाकर परिचित और जान पहचान वालों को उनसे दूर रहने की हिदायत विभाग द्वारा दी गई हैं कुछ यात्री ऐसे पोस्टर को अपने घर के गेट से तुरंत उतार फेंकते हैं जोकि गैर कानूनी है। इस पोस्टर पर विदेशी यात्रियों के आगमन की तिथि से लेकर 14 दिन तक संपर्क ना करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारी नूर मोहम्मद, राजकुमार, परमजीत, आशीष, सौरभ, परमजीत, अनूप ङ्क्षसह, बजरंग, सुनील शर्मा, राजन, मन्दीप, अमित, नरेश, वेद प्रकाश, कर्मजीत, अनिल, संदीप शामिल रहे।