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गोपाल कांडा के अनुरोध पर सीएम मनोहर ने बदला कंटेनमेंट जोन का नियम, अब 20-20 मीटर में लागू

सीएम सिरसा में कांडा के घर पहुंचे थे। इससे पहले कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र करीब 350 घरों का रहता था। 28 दिनों के लिए इस जोन में जरूरी कामों को छोड़कर किसी तरह की हलचल की मनाही थी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 04:38 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 04:38 PM (IST)
गोपाल कांडा के अनुरोध पर सीएम मनोहर ने बदला कंटेनमेंट जोन का नियम, अब 20-20 मीटर में लागू
गोपाल कांडा के अनुरोध पर सीएम मनोहर ने बदला कंटेनमेंट जोन का नियम, अब 20-20 मीटर में लागू

सिरसा, जेएनएन। विधायक गोपाल कांडा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के दोनों ओर 20-20 मीटर के दायरे को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी  को फोन पर निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को कहा जाए।

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गोपाल कांडा ने मंगलवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत करते हुए क्षेत्र की समस्याएं रखी, जिनमें कंटेनमेंट का एरिया व समयावधि घटाया जाना शामिल रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को फोन पर निर्देश देकर कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र घटाने बारे निर्देश दिये।

----नोहरिया बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने व जिले में अनेक क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन में शामिल किए जाने के बाद लोगों ने विधायक गोपाल कांडा को कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र कम किए जाने की मांग की थी। इस मांग को लेकर सोमवार को भी गोपाल कांडा ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की थी। कंटेनमेंट जोन का दायरा कम किए जाने के लिए गोपाल कांडा व उनके अनुज गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

गोपाल कांडा ने कहा कि कंटेनमेंट जोन का दायरा कम होने से पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से दो महीने काम धंधे पहले बंद रहे थे और कंटेनमेंट जोन क्षेत्र बनाए जाने के बाद 28 दिनों तक फिर से दुकानें बंद हो जाने से लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है।

बता दें कि इससे पहले कंटेनमेंट जोन का क्षेत्र करीब 350 घरों का रहता था। 28 दिनों के लिए इस जोन में जरूरी कामों को छोड़कर किसी तरह की हलचल की मनाही होती थी। शुरुआती दौर में तो कंटेनमेंट जोन और भी ज्‍यादा बड़ा होता था। साथ ही बफर जोन की भी व्‍यवस्‍था व्‍यापक होती थी। मगर केस बढ़ने के साथ ही कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को लेकर भी छूट दी गई। अब यह केवल 20-20 मीटर का रहने से केवल पॉजिटिव केस के घर समेत कुछ घरों को ही प्रभावित करेगा।


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