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सेंट्रल जेल प्रशासन गीले कचरे से तैयार करेगा खाद, लगेगा कंपोस्ट प्लांट

सेंट्रल जेल वन का निगम कमिश्नर ने किया निरीक्षण प्रशासन को कंपोस्ट के लिए किया प्रेरित

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Aug 2021 05:49 AM (IST)Updated: Fri, 27 Aug 2021 05:49 AM (IST)
सेंट्रल जेल प्रशासन गीले कचरे से तैयार करेगा खाद, लगेगा कंपोस्ट प्लांट
सेंट्रल जेल प्रशासन गीले कचरे से तैयार करेगा खाद, लगेगा कंपोस्ट प्लांट

सेंट्रल जेल वन का निगम कमिश्नर ने किया निरीक्षण, प्रशासन को कंपोस्ट के लिए किया प्रेरित

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फोटो 2

जागरण संवाददाता, हिसार : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पर्यावरण बचाव को लेकर सख्त होती जा रही है। ऐसे में अब नगर निगम प्रशासन बल्क गारबेज जनरेटर्स को कचरे के सेग्रीगेशन और कंपोस्टिग के लिए प्रेरित करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में वीरवार को नगर निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने सेंट्रल जेल वन का निरीक्षण किया। डिप्टी जेल अधीक्षक सतपाल कासनिया ने निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग के जेल में पहुंचने पर स्वागत किया और जेल परिसर का निरीक्षण करवाया। निगम कमिश्नर ने डिप्टी जेल अधीक्षक को जेल से निकलने वाले गीले व सूखे कूड़े का निपटान जेल परिसर में करने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान सीएसआइ सुभाष सैनी, एएसआई सुरेंद्र हुड्डा और सीटीएल जसबीर कुंडू मौजूद रहें।

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सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के तहत बल्क गारबेज जनरेटर्स को कंपोस्टिग अनिवार्य सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के अंतर्गत बड़े स्तर पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों को गीले कचरे का निपटान स्वयं करना होगा। जो संस्थान रूल की पालना नहीं करेगा रूल के अनुसार उसपर जुर्माना या दंड दोनों का प्रावधान है। निगम संस्थान सील भी कर सकता है। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने का यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चैप्टर 3 सेक्शन 15 के तहत एक लाख तक जुर्माना और पांच साल की कैद की सजा भी हो सकती है।

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साल 2019 में सर्वे कर 64 संस्थान किए थे चिन्हित

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से निगम प्रशासन को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 की पालना के संबंध में आदेश जारी हुए थे। इसके बाद निगम टीम ने साल 2019 में सर्वे कर शहर के 64 ऐसे संस्थान चिह्नित किए जिनमें प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है। रूल-2016 के तहत इन संस्थानों को स्वयं ही गीले कचरे का निपटान करना अनिवार्य है।

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वर्जन

जेल प्रशासन अपने स्तर पर गीला व सूखा कचरा निपटान करने को तैयार हैं। नगर निगम प्रशासन कुछ समय के लिए हमें सेग्रीगेशन करवाने में मदद करें और कंपोस्ट प्लांट लगाने में सहयोग दे, ताकि जेल से निकलने वाले गीले व सूखा कचरा निपटान किया जा सके।

- सतपाल, उप जेल अधीक्षक, हिसार।

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वर्जन

उप जेल अधीक्षक सतपाल के साथ जेल परिसर का निरीक्षण किया है। उन्हें कचरे का सेग्रीगेशन करने और गीले कचरे का निपटान करने के संबंध में जानकारी दी है। कचरा निपटान में नगर निगम प्रशासन की ओर से जेल प्रशासन की हर संभव मदद की जाएगी। हमारा प्रयास है कि कचरा पैदा करने वाले संस्थान अपने अपने स्तर पर कचरे का निपटान करें। ताकि कचरा डंपिग संस्था पर कचरे का ढेर न लगे।

- अशोक कुमार गर्ग, कमिश्नर नगर निगम हिसार।


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