जिग-जैग तकनीक न लगाने पर छह और भट्ठा मालिकों के खिलाफ केस
संवाद सहयोगी, हांसी: जिग-जैग तकनीक इस्तेमाल किए बगैर प्रदूषण नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ईंट भट्ठो
संवाद सहयोगी, हांसी: जिग-जैग तकनीक इस्तेमाल किए बगैर प्रदूषण नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ईंट भट्ठों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके प्रदूषण फैलाने के आरोप में छह ईट भट्ठा मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पूर्व दो ईंट भट्ठा मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है।
जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर ब्रिक्स कंट्रोल आर्डर एक्ट के तहत सदर थाने में सुलतानपुर, उमरा के छह ईंट भट्ठा मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस में दी शिकायत में खाद्य निरीक्षक अनिल हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी ईंट भट्ठा मालिकों को जिग जैग तकनीक को भट्ठों में लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए 31 जुलाई 2019 तक का समय सरकार द्वारा दिया गया था मगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सरकार के आदेशों पर स्टे लगा दिया गया। इयके बाद ईंट भट्टा मालिकों के लिए तुरंत प्रभाव से जिग-जैग तकनीक लगाना जरुरी था। मगर भट्टा मालिकों द्वारा पुरानी तकनीक से ही ईंटों को बनाया जा रहा था। भट्टा मालिक को जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 31 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ईंट भट्टा मालिक आदमपुर निवासी अमित गोयल के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा था। इन भट्ठों के खिलाफ हुआ केस दर्ज
-धानिया ब्रिक्स कंपनी, सुलतानपुर
-बाबा आकाश नाथ ब्रिक्स, सुलतानपुर
-श्याम बाबा ब्रिक्स, उमरा
-बजरंग बलि ब्रिक्स, उमरा
-हरियाणा ब्रिक्स कंपनी, सुलतानपुर
-भारत ब्रिक्स कंपनी, सुलतानपुर