बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के धान कटाई करने पर रोक : उपायुक्त
जिले में धान की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर बिना एसएमएस लगाए नहीं की जा सकती। सभी कंबाईन हार्वेस्टर मालिक अपनी मशीन के साथ एसएमएस तकनीकि फिट करें। इससे धान अवशेष छोटे-छोटे टुकड़ों में कटने उपरांत मिट्टी में आसानी से मिलाए जा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, हिसार : जिले में धान की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर बिना एसएमएस लगाए नहीं की जा सकती। सभी कंबाईन हार्वेस्टर मालिक अपनी मशीन के साथ एसएमएस तकनीकि फिट करें। इससे धान अवशेष छोटे-छोटे टुकड़ों में कटने उपरांत मिट्टी में आसानी से मिलाए जा सकते हैं। इसमें जहां पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं नई फसल की बिजाई भी समय पर हो सकेगी। इस प्रक्रिया से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बिना एसएमएस के कम्बाइन हारवेस्टर से धान की कटाई करने पर वायु अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में धान की पराली न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर पर जागरूकता अभियान के अतिरिक्त मॉनीटरिग टीम भी गठित की गई हैं। इसके साथ ही हरसेक सैटेलाईट से निगरानी का कार्य भी किया जा रहा है। पराली जलाने वालों पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जिले में एसएमएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके सभी किसानों को अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि केवल एसएमएस लगे हुए कंबाइन हारवेस्टर से ही कटाई करवाएं।