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सोलर लाइट गबन मामले में सिरसा के तीन निलंबित बीडीपीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सोलर लाइट में गबन व धोखाधड़ी मामले में दर्ज केस में बीडीपीओ अनिल कुमार ओमप्रकाश व रवि कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। ओमप्रकाश व रवि कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उनके निलंबन के आदेश आ गए।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 03:06 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 03:06 PM (IST)
सोलर लाइट गबन मामले में सिरसा के तीन निलंबित बीडीपीओ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
हाई मास्ट सोलर लाइट मामले में चार बीडीपीओ सहित छह पर दर्ज हुई है एफआइआर

जागरण संवाददाता, सिरसा : ग्रामीण क्षेत्र में हाई मास्ट सोलर लाइट में गबन व धोखाधड़ी मामले में सिविल लाइन थाना में दर्ज केस में बीडीपीओ अनिल कुमार, ओमप्रकाश व रवि कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। ओमप्रकाश व रवि कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उनके निलंबन के आदेश आ गए। पंचायत विभाग ने तीन करोड़ 32 लाख 92 हजार 714 रुपये ज्यादा भुगतान में दोषी मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। बीडीपीओ के अलावा हरेडा के सहायक परियोजना अधिकारी सुभाष चंद्र व पंचायतीराज इलेक्ट्रिक विंग के जेई दिनेश कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई गई।

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सोमवार को दो अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में हुई। ओमप्रकाश व रवि कुमार के मामले में दलील रही कि दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनसे कोई रिकवरी नहीं होनी है और उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है। सरकारी वकील की ओर से बताया गया कि आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं। बड़ी राशि का गबन है और खजाने का भी नुकसान हुआ है।

हिरासत में पूछताछ जरूरी है। अनिल कुमार के मामले में भी इसी तरह के तर्क दिए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपित की प्रथमदृष्टा भूमिका को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

तीन करोड़ 32 लाख 92 हजार से अधिक राशि के गबन का है मामला

सिविल लाइन थाना पुलिस ने पंचायत विभाग के संयुक्त सचिव की शिकायत पर एक मई 2022 को छह के खिलाफ केस दर्ज किया। जिसमें बताया गया कि नौ करोड़ 20 लाख 19 हजार 978 रुपये की हाई मास्ट सोलर लाइट खरीदी गई। विभाग द्वारा जांच करवाई गई तो इनकी कीमत पांच करोड़ 87 लाख 24 हजार 264 रुपये निकली। विभाग ने इसमें तीन करोड़ 32 लाख 92 हजार 714 रुपये का गबन माना है।


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