छह दिन बाद सिगल यूज प्लास्टिक के नगर निगम काटेगा चालान, एक जुलाई से चलेगा अभियान
नगर निगम के मुख्य सभागार में अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. प्रदीप हुड्डा ने शहर के सिगल यूज प्लास्टिक होलसेल व्यापारियों के साथ बैठक की।
जागरण संवाददाता, हिसार : नगर निगम के मुख्य सभागार में अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. प्रदीप हुड्डा ने शहर के सिगल यूज प्लास्टिक होलसेल व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएसआइ सुभाष सैनी, सीटीएल जसबीर कुंडू, एपीओ सतेंद्र यादव, रवि सिघवानी के अतिरिक्त भगत सिंह मार्केट, डोगरान मोहल्ला, पुरानी सब्जी मंडी सहित विभिन्न बाजारों के व्यापारी मौजूद रहे। अतिरिक्त निगम आयुक्त डा. प्रदीप हुड्डा ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि सरकार की ओर से एक जुलाई के बाद सिगल यूज प्लास्टिक के चालान काटने के आदेश हुए हैं, जिसको लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों के पास कोई सिगल यूज प्लास्टिक का स्टाक है, वह उनको अपने स्तर पर खत्म करें। कोई राहत किसी प्रकार की सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी।
अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा एसयूपी सीपीसीबी ऐप (सब सीपीसीबी एप) बनाई गई है। इस एप को आप सभी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। एप पर आपको कौन सा सिगल यूज प्लास्टिक बैन है और कितने माइक्रोन का प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। व्यापारियों ने अतिरिक्त निगम आयुक्त से मांग की कि पाल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों के साथ व्यापारियों की एक बैठक एक जुलाई से पहले करवाए। ताकि पाल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हमें लाइसेंस आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दे सके। अतिरिक्त निगम आयुक्त ने सीएसआइ को निर्देश दिए कि व्यापारियों के साथ पाल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द करवाएं।
पाल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट अनिवार्य
डा. प्रदीप हुड्डा ने कहा कि सिगल यूज प्लास्टिक की जगह कागज, पतों आदि के बने प्रोडक्ट सभी व्यापारी प्रयोग में लाएंगे। सभी व्यापारियों के पास पाल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट और व्यापार के लिये रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ताकि नगर निगम की टीम जब चालान के लिए आए
तो उन्हें व्यापारी संपूर्ण दस्तावेज दिखा सके। यदि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो व्यापारियों चालान किये जाएंगे।
ये प्लास्टिक की चीजें होंगी बैन
सिगल यूज प्लास्टिक के तहत ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर रोक लगाई जाएगी।
जिले में सिगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सिगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टोक, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग पर प्रतिबंध तथा प्लास्टिक कैरी बैग जिनकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम है, उनके प्रयोग पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- नेहा सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार