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अब हिसार में मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं, अधिकारियों-कर्मियों को दी चालान करने की शक्ति

मास्क न लगाने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए डीसी प्रियंका सोनी ने विशेष आधिकार दिए हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 16 Jun 2020 01:56 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jun 2020 01:56 PM (IST)
अब हिसार में मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं, अधिकारियों-कर्मियों को दी चालान करने की शक्ति
अब हिसार में मास्क न पहनने वालों की खैर नहीं, अधिकारियों-कर्मियों को दी चालान करने की शक्ति

हिसार, जेएनएन। अब हिसार में मास्‍क न पहनने वालों की खैर नहीं है। जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला में कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मुंह पर मास्क लगाने के नियम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। इसके लिए जिला में 20 रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क न लगाने वालों के चालान करने की शक्ति दी गई है। इन अधिकारियों को नियमों की अवहेलना करने वालों के सख्ती से चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि जिलावासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मास्क न लगाने पर मौके पर ही 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, सीटीएम, जिला के सभी एसडीएम, हिसार व हांसी में नियुक्त सभी डीएसपी, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, सभी शहरी निकायों के कार्यकारी अधिकारी व सचिव, सभी एसएचओ, सिविल सर्जन द्वारा सभी अस्पतालों, सीएचसी व पीएचसी के अधीकृत मेडिकल ऑफिसर्स, सभी कार्यालयों के मुखिया तथा कोविड-19 के लिए बनाए गए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को चालान की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त के आग्रह पर नगर निगम की संयुक्त आयुक्त, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्रर, जिला के सभी शहरी निकायों के कार्यकारी अभियंता, म्यूनिसिपल इंजीनियर व सभी सफाई निरीक्षक, हिसार व हांसी में सभी पुलिस चौकियों के इंचार्ज, सभी पीसीआर इंचार्ज, दुर्गा शक्ति के सभी इंचार्ज तथा ट्रेफिक पुलिस स्टेशन पर तैनात एनजीओ को भी सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर मुंह पर मास्क न लगाने वालों के चालान करने की शक्ति प्रदान की गई है।

उन्होंने उपरोक्त सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सिविल सर्जन से चालान बुक प्राप्त करके केवल इस चालान बुक के माध्यम से ही उन लोगों के चालान करें जो नियमों की अवहेलना करते पाए जाते हैं। चालान से प्राप्त राशि ट्रेजरी में जमा करवाई जाए। उन्होंने सभी संबंधित को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से चालान करें ताकि कोरोना के संक्रमण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।


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