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कोविड संक्रमित शवों का प्रोटोकोल के अनुसार होंगे संस्कार, रोहतक में श्मशानों के निकट पुलिस रहेगी तैनात

निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में कोविड-19 की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार निर्धारित संस्कार स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकोल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। आदेशों में यह भी कहा कि है मृतक के घर उसके आसपास के पड़ोस व गली को प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइज किया जाए।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 11:17 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 11:17 PM (IST)
कोविड संक्रमित शवों का प्रोटोकोल के अनुसार होंगे संस्कार, रोहतक में श्मशानों के निकट पुलिस रहेगी तैनात
रोहतक में कोविड संक्रमित मृतक के घर व आसपास के क्षेत्र को किया जाएगा सैनिटाइज

रोहतक, जेएनएन। रोहतक जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रोहतक के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने द हरियाणा एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1807 में और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम आयुक्त कलानौर, महम व सांपला नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों व सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में कोविड-19 की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार निर्धारित संस्कार स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकोल के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

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इसके साथ ही उन्होंने अपने आदेशों में यह भी कहा कि है कि मृतक के घर उसके आसपास के पड़ोस व गली को प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइज किया जाए। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि संस्कार स्थल व आसपास के एरिया को भी नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ जारी किए गए आदेशों में अभी कहा गया है कि मृतक के परिजनों को मरीज की मृत्यु के बारे में नजदीकी अस्पताल को सूचित करना होगा।

परिवार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्णय के बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा कि कोविड से मृत्यु वाले शव को सावधानीपूर्वक हैंडल किया जाए। संस्कार कोविड-19 प्रोटोकोल के अनुसार सुनिश्चित हो। आदेश में यह भी कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि होम आइसोलेशन में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवारजन बिना किसी सूचना के बिना कोविड-19 प्रोटोकोल के संस्कार कर देते हैं, जिससे संक्रमण के बढऩे का खतरा बढ़ जाता है। इन आदेशों को की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

श्मशान घाटों के समीप तैनात किया जाये पुलिस बल

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रोहतक के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा महामारी कोविड-19 नियामक 2020 एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये है कि श्मशान घाटों के समीप आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाए। आदेशों में कहा गया है कि नगर निगम आयुक्त व सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही कोविड शवों का हो संस्कार।

आदेशों में नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइट सोलूशन की मांग एडवांस में करें और इनकी खरीद करें। इन सभी चीजों को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक किया जाए। इसके साथ श्मशान घाटो, आसपास के घरों, दुकानों रोड व सडक़ों को सैनिटाइजर किया जाए। पर्याप्त ईंधन का भी इंतजाम हो।


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