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544 विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र : उपायुक्त

जागरण संवाददाता हिसार प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण सिचांई विभाग तथा पशुपालन

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 06:10 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 06:10 AM (IST)
544 विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र : उपायुक्त
544 विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य होगा परिवार पहचान पत्र : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, हिसार : प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण, सिचांई विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने कहा कि उर्वरक थोक विक्रेता और खुदरा व्यापारी, कीटनाशक लाइसेंस, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, फसल प्रदर्शन, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सूक्ष्म सिचाई, जल प्रबंधन, बीज वितरण, पशुपालन और डेयरी विभाग में रोजगार अवसर के लिए आवेदन, शूकर पालन इकाइयों की स्थापना, डेयरी इकाइयों की स्थापना, मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालक उत्थान योजना तथा सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए आवेदकों को परिवार पहचान पत्र की आइडी जमा करवानी होगी। उपायुक्त ने कहा कि 544 विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत दिया जाएगा। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है। मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल को भी पीपीपी से जोड़ दिया गया है। योजना के पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद वास्तविक लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुरूप बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें बेवजह कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें।

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