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उद्योग विभाग के पोर्टल पर आए 41 आवेदन

अधिकारियों से बात कर मौके पर ही डीसी ने इन आवेदनों का समाधान कराया। जो लंबित रह गए उनके लिए निर्देश दिए गए कि तय समय सीमा में अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करना सूनिश्चित करें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 07:26 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 07:26 AM (IST)
उद्योग विभाग के पोर्टल पर आए 41 आवेदन
उद्योग विभाग के पोर्टल पर आए 41 आवेदन

जागरण संवाददाता, हिसार : उद्यम प्रोत्साहन नीति को लेकर जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी एवं जिला स्तरीय ग्रीवेंस कमेटी की बैठक वीरवार को लघु सचिवालय में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी ने की। उद्योग विभाग के पोर्टल पर कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक जिला नगर योजनाकार, एक शहरी निकाय विभाग, एक खाद्य आपूर्ति विभाग एवं 31 मोबाइल टावर की अनुमति से संबधित थे। यह आवेदन 30 दिन से ज्यादा अवधि से लंबित चल रहे थे।

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अधिकारियों से बात कर मौके पर ही डीसी ने इन आवेदनों का समाधान कराया। जो लंबित रह गए उनके लिए निर्देश दिए गए कि तय समय सीमा में अपनी सेवाएं प्रदान करना एवं प्रगति को पोर्टल पर अपडेट करना सूनिश्चित करें। इस दौरान जिला स्तरीय कमेटी में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक इतबार सिंह गोदारा उपस्थित रहे।

एक छत के नीचे मिलती है उद्योगों को क्लीयरेंस

डीसी ने बताया कि हरियाणा में निवेश को आकर्षित करने एवं उद्यमियों को सभी संबंधित विभागों की क्लीयरेंस व सेवाएं तय समय सीमा में एक ही छत के नीचे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर का गठन किया गया है। पॉलिसी के तहत आवेदक को एक एकड़ तक सीएलयू और 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की क्लींयरेंस जिला स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। सभी प्रकार की क्लीयरेंस 30 जमा 15 यानि कुल 45 दिन में प्रदान करना अनिवार्य होता है। अगर निर्धारित समय में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती तो आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ऑटो डीम्ड क्लीयरेंस प्रदान करने का प्रावधान है।


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