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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर यूनिटेक हाउस का बेसमेंट सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम द्वारा बृहस्पतिव

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 06:37 PM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर यूनिटेक हाउस का बेसमेंट सील
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर यूनिटेक हाउस का बेसमेंट सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर नगर निगम द्वारा बृहस्पतिवार को साउथ सिटी-1 में स्थित यूनिटेक हाउस का बेसमेंट सील कर दिया गया। यूनिटेक हाउस पर 1.05 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ब्याज एवं पैनल्टी लगाने के साथ-साथ प्रॉपर्टी को सील करने का प्रावधान है। अगर सील करने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है तो संबंधित प्रॉपर्टी को सार्वजनिक रूप से नीलामी की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है और नीलामी के माध्यम से नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करता है। अंसल प्लाजा मॉल में सील की गई 9 दुकानें

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जेडीटीओ-2 की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर अंसल प्लाजा मॉल स्थित 9 दुकानों को सील कर दिया। टैक्स ¨वग के अधिकारियों के मुताबिक इन दुकानों पर 19.47 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। टैक्स नहीं भरने पर नगर निगम की ओर से पहले भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर दुकानों को सील कर दिया गया।


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