परिवहन विभाग ने तय किया ऑटो रिक्शा का किराया
गुरुग्राम एवं फरीदाबाद नगर निगम की सीमा में चलने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा किराया निर्धारित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गुरुग्राम एवं फरीदाबाद नगर निगम की सीमा में चलने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों के लिए परिवहन विभाग द्वारा किराया तय कर दिया गया है। अब इस निर्धारित किराए से अधिक कोई भी ऑटो रिक्शा चालक यात्रियों से वसूल नहीं सकेगा।
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शुरुआती एक किलोमीटर के लिए (मीटर डाउन होने पर) 12 रुपये किराया तय किया गया है। उसके बाद आठ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार रात्रि शुल्क रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के बीच 25 फीसद तय किया गया है। प्रतीक्षा शुल्क 30 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है।
ऑटो रिक्शा अतिरिक्त सामान के लिए निर्धारित भत्ते से साढ़े सात रुपये अधिक चार्ज कर सकता है। शॉपिग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नहीं की जाएगी। निर्धारित किए गए इस किराए में सभी प्रकार के कर शामिल हैं। ऑटो रिक्शा संचालकों द्वारा कोई अन्य राशि चार्ज नहीं की जाएगी। ऑटो में यात्रियों की संख्या तय मानक के अनुसार ही होगी। इसका पालन नहीं करने वाले ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।