कंपोस्टिग यूनिट नहीं लगाने वालों पर लगेगा जुर्माना
रोजाना 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) संस्थानों पीजी रेस्टोरेंट आदि ने कंपोस्टिग यूनिट नहीं लगाई हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: रोजाना 50 किलोग्राम से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) संस्थानों, पीजी, रेस्टोरेंट व सोसायटी आदि ने कंपोस्टिग यूनिट नहीं लगाई हैं। कुछ माह पहले नगर निगम की ओर से बल्क वेस्ट जनरेटर को कंपोस्टिग प्लांट लगाने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन करीब 107 संस्थानों ने ही यूनिट लगाई है।
शहर में लगभग 350 बल्क वेस्ट जेनरेटर हैं। नियमानुसार जिन जगहों पर रोजाना 50 किलो से ज्यादा कचरा निकलता है, उनको यूनिट लगाकर अपने स्तर पर ही कूड़े का समाधान करना होता है। कंपोस्टिग यूनिट में गीले कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन के मुताबिक बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा यह यूनिट लगाना जरूरी है।
- 25 हजार रुपये जुर्माने का है प्रावधान
कंपोस्टिग प्लांट लगाने के लिए नगर निगम की ओर से सख्ती नहीं बरती जा रही है। नगर निगम की टीम ने कुछ सोसायटी पर जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर ली है। अभी भी 200 से ज्यादा बल्क वेस्ट जनरेटर ने कंपोस्टिग यूनिट नहीं लगाई है। सूखे व गीले कचरे को अलग-अलग नहीं करने के कारण बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है।
- बल्क वेस्ट जनरेटरों को नोटिस भेज दिए गए हैं। कंपोस्टिग यूनिट नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इंद्रजीत कुल्हड़िया, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) नगर निगम गुरुग्राम।