भड़काऊ नारेबाजी के आरोपित नेताओं को मिली जमानत
उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में 29 जून को प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोपित चार हिदू नेताओं को सिटी थाना से जमानत मिल गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में 29 जून को प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोपित चार हिदू नेताओं को सिटी थाना से जमानत मिल गई। सभी के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण, धर्म विशेष के लोगों के प्रति टिप्पणी तथा शांति व्यवस्था को भंग के आरोप के तहत एफआइआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इनको तीन नोटिस जारी कर पुलिस जांच में शामिल होने को कहा था। शहर से बाहर होने की वजह से आरोपित नेता थाने नहीं पहुंचे थे। सोमवार को थाने पहुंचे तो पुलिस ने जांच के बाद निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
आरोपितों में विश्व हिदू परिषद (विहिप) के जिलाध्यक्ष अजीत यादव, जिला मंत्री यशवंत शेखावत, बजरंग दल के जिला संयोजक अभिषेक गौड़ और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज शामिल हैं। 29 जून को विभिन्न हिदू संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से कमला नेहरू पार्क से लेकर सोहना चौक तक प्रदर्शन किया था। उसी दौरान एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है।
विहिप नेता अजीत यादव ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने नारेबाजी की थी। वह कुछ मिनट के लिए प्रदर्शन में पहुंचा और नारेबाजी करके गायब हो गया। उसके अलावा किसी ने भड़काऊ नारेबाजी नहीं की थी। बता दें कि कुलभूषण भारद्वाज को खुले में नमाज पढ़ने के मामले में विरोध करने के आरोप में भी पहले गिरफ्तार किया गया था।