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अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक प्रशांता ने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई याचिका

अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक प्रशांता कर्माकर ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआइ) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 07:42 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 07:42 PM (IST)
अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक प्रशांता ने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई याचिका
अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक प्रशांता ने निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई याचिका

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक प्रशांता कर्माकर ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (पीसीआइ) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया है। कर्माकर ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका निलंबन समाप्त किया जाए। पीसीआइ ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें निलंबित किया था।

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हाई कोर्ट में लगाई गई अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनके निलंबन का यह मामला वर्ष 2017 का है। 31 मार्च से तीन अप्रैल 2017 तक जयपुर में पुरुष व महिलाओं की आयोजित सीनियर राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें वह प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित थे। इसी दौरान पीसीआइ ने उन पर आरोप लगाया कि मुकाबलों के दौरान उन्होंने महिला तैराकों का वीडियो बनाया और मनाही के बाद भी मीडिया से बातचीत की।

कर्माकर का कहना है कि इस मामले में पीसीआइ में उनके खिलाफ किसी महिला तैराक ने कोई शिकायत नहीं दी थी। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की थी। जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनका निलंबन खत्म किया जाए। कर्माकर को 2011 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।


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