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खेल : सीबीआइ जांच में देरी पहलवान नर¨सह ने लिया हाई कोर्ट का सहारा

पहलवान नर¨सह पंचम यादव ने सीबीआइ जांच जल्द पूरी कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट अर्जी दायर की है। जिसमें पहलवान कहा है कि उनके कुश्ती भविष्य को बचाने के लिए सीबीआई की जल्द जांच पूरी हो। पहलवान ने अपनी अर्जी में कहा है कि जांच में देरी होने कारण वह 201

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 08:12 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 08:12 PM (IST)
खेल : सीबीआइ जांच में देरी पहलवान नर¨सह ने लिया हाई कोर्ट का सहारा
खेल : सीबीआइ जांच में देरी पहलवान नर¨सह ने लिया हाई कोर्ट का सहारा

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम

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पहलवान नर¨सह पंचम यादव ने सीबीआइ जांच जल्द पूरी कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें पहलवान ने कहा है कि उनके कुश्ती भविष्य को बचाने के लिए सीबीआइ की जल्द जांच पूरी हो। जांच में देरी होने कारण वह 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2018 एशियन गेम्स नहीं खेल सके। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी शामिल नहीं पाएंगे। कोर्ट ने अर्जी को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की तिथि 21 जनवरी तय की है।

दरअसल रियो ओलंपिक 2016 में जाने से पहले नर¨सह डोप टेस्ट में दोषी पाए गए थे, जिस पर नेशनल एंटी डो¨पग एजेंसी (नाडा) ने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद नर¨सह ने सोनीपत के राई पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उनके साथ साजिश हुई है और शिकायत में एक लड़के का नाम भी दिया था। यह बताया था कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। पहलवान के मुताबिक पुलिस का रवैया सुस्त रहा और कोई जांच नहीं की। बाद में नर¨सह ने नाडा में भी अपील की थी कि उनके साथ साजिश हुई है।

मामले में साजिश के संदेह को देखते हुए नाडा ने रियो ओलंपिक में खेलने के लिए भेज दिया था लेकिन रियो में विश्व एंटी डो¨पग एजेंसी (वाडा) ने यह कहकर खेलने से रोक दिया कि अगर साजिश हुई है तो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं। वाडा ने चार वर्ष का प्रतिबंध लगाने के साथ शर्त रखी कि भारत की जांच एजेंसी दोष मुक्त करती है तो प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। नर¨सह ने अपने भविष्य को देखते हुए सरकार से मांग की थी कि केस की जांच सीबीआइ को दी जाए। जिसके बाद ही जांच सीबीआइ को दी गई थी। एक साल से अधिक समय गुजरने के बाद सीबीआइ भी मामले में कुछ खास नहीं कर पाई।


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