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तीन स्टोन क्रशर संचालकों को थमाया 10-10 लाख का नोटिस

औचक निरीक्षण के दौरान तीन स्टोन क्रेशरों पर काम जारी रहने के प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर बोर्ड द्वारा इनके संचालकों पर 10-10 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 08:03 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 08:03 PM (IST)
तीन स्टोन क्रशर संचालकों को थमाया 10-10 लाख का नोटिस
तीन स्टोन क्रशर संचालकों को थमाया 10-10 लाख का नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुरुग्राम की टीम के औचक निरीक्षण के दौरान तीन स्टोन क्रशरों पर काम जारी रहने के प्रमाण मिले। इसके आधार पर बोर्ड द्वारा इनके संचालकों पर 10-10 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी किया गया है।

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हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मानेसर के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात बोर्ड की टीम ने रायसीना और नौरंगपुर गांव के आसपास स्थित स्टोन क्रशरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को तीन स्टोन क्रेशर पर काम चलने के प्रमाण मिले। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वायु प्रदूषण के मद्देनेजर कंस्ट्रक्शन गतिविधि पर रोक है। ऐसे में स्टोन क्रेशरों के संचालन पर पूर्ण पाबंदी है।

उन्होंने बताया कि बोर्ड तीनों स्टोन क्रशर संचालकों को 10-10 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी किया गया है। शक्ति सिंह ने बताया कि इस प्रकार का औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।


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